20 नवंबर 2014

आवारा पशुओं के छोडऩे पर प्रतिबन्ध

डबवाली (लहू की लौ) जिलाधीश डा. अंशज सिंह ने जिला सिरसा के गांवों, कस्बों व शहरी क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति द्वारा आवारा पशुओं के छोडऩे पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया है। जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ये आदेश जारी किये हैं।
उन्होंने कहा है कि गांवो, कस्बों व विशेषकर शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। आवारा पशुओं की वजह से हर रोज सड़क दुर्घटनाए होती रहती है जिससे जानमाल का नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त उन्य जिलों/राज्यों से भी लोग रात को आवारा पशुओं को इस जिला में छोड़ जाते हैं। इसलिए इन आवारा पशुओं की समस्या का समाधान किया जाना अतिआवश्यक है ताकि आमजन को जानमाल के नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।

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