14 मार्च 2010

अग्निकांड पीडि़तों को उपचार के लिए सुविधा बहाल

डबवाली (लहू की लौ) पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा डबवाली अग्निकांड में झुलसे हुए घायलों को उपचार के लिए पूर्व निर्धारित दस अस्पतालों में उपचार करवाने की सुविधा बहाल करने पर डबवाली अग्निकांड पीडि़त संघ ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।
ज्ञात रहे कि 9 नवंबर 2009 को उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले में घायलों के उपचार के लिए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के अलावा पीजीआई चंडीगढ़ के साथ साथ एम्स में उपचार करवाने की सुविधा प्रदान की थी। जिस पर अग्रिपीडि़त संघ की ओर उनकी अधिवक्ता अंजू अरोड़ा ने पुर्नविचार याचिका दायर कर उपचार के लिए पहले से निर्धारित दस अस्पतालों को सूचीबद्ध किये जाने की गुजारिश की थी। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोगियों की परेशानी को देखते हुए वह सुविधा बहाल कर दी।
संघ के प्रवक्ता विनोद बांसल ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद घायल पहले वाले अस्पतालों से ही अपना उपचार जारी रख सकेंगे।

सड़क हादसे में किशोर की मौत

डबवाली (लहू की लौ) गांव चकजालू के बस अड्डा के पास शनिवार को कार और मोटरसाईकिल की भिड़न्त में मोटरसाईकिल पर सवार एक किशोर की मौत हो गई। जबकि चालक घायल हो गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार एक कार ऐलनाबाद साईड से गोरीवाला की ओर आ रही थी कि गांव चकजालू के बस अड्डा के पास कार ने सामने से आ रहे एक मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाईकिल चालक राजकुमार पुत्र मुंशी राम निवासी रत्ताखेड़ा घायल हो गया। जबकि उसके 13-14 वर्षीय लड़के अनिल कुमार की मौका पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद कार सवार कार को वहीं छोड़कर भाग गये।
इधर गांव अहमदपुर दारेवाला का राम सिंह बस से नोहर जा रहा था कि जब उसने इस घटना को देखा तो तत्काल बस से उतरकर घायल को अपने प्रयासों से अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद राजकुमार की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सिरसा रैफर कर दिया गया।
सूचना पाकर मौका पर पहुंची गोरीवाला पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने हीरा लाल पुत्र मुंशी राम के ब्यान पर मामला दर्ज करके आरोपियों की तालाश शुरू कर दी है।

जाली आईडी पर कनैक्शन देने वाला काबू

डबवाली (लहू की लौ) गोरीवाला पुलिस चौकी ने जाली आईडी पर कनैक्शन लेकर धोखादेही करने के तीन आरोपियों में से मुख्य आरोपी को काबू करके डबवाली की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमरजीत सिंह की अदालत में पेश किया जिसे पुलिस ने एक दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया।

प्राप्त जानकारी अनुसार रिसालियाखेड़ा निवासी लखविन्द्र सिंह ने पुलिस को दिये ब्यान में बताया कि उसने सुशील कुमार पुत्र बनवारी लाल व उसकी दुकान पर काम करने वाले पवन कुमार को चार फोटो और अन्य कागजात देकर एयरटेल कम्पनी के दो सिम लिये। जब उसने आरोपियों से यह पूछा कि उन्होंने उसकी चार फोटो और चार राशन कार्ड की फोटो स्टेट कापियां क्यों ली हैं तो उस समय उन्होंने बताया था कि यह फार्मों के साथ लगाई जानी जरूरी हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही गोरीवाला पुलिस चौकी से पुलिस कर्मी उसके तथा रवि कुमार के घर आये। उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी आईडी के नाम से दो सिम जारी हुए हैं और वहां से किसी औरत को धमकी दी गई है। इस पर मुद्दई के अनुसार उसने सफाई देते हुए कहा कि उनके नाम पर प्रयुक्त किये जाने वाले फोन न. 99968-97281 तथा 99968-96837 उसने लिये ही नहीं। खोज करने के बाद पता चला कि सुशील कुमार ने इस नम्बर के सिम अपने ही परिवार के पंकज कुमार पुत्र संतोष कुमार निवासी रिसालियाखेड़ा को दिये हुए थे। जिससे कौशल्या नामक महिला के लैंड फोन पर धमकी दी गई थी।
पुलिस ने लखविन्द्र सिंह की शिकायत पर आईडी व फोटो आदि का दुरूपयोग करते हुए उससे धोखादेही करने के आरोप में गांव रिसालियाखेड़ा के सुशील कुमार, ऐलनाबाद के पवन कुमार तथा रिसालियाखेड़ा के पंकज कुमार के खिलाफ धारा 420/465/468/471/34 आईपीसी के तहत केस दर्ज करके आरोपियों में से सुशील कुमार को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और अदालत ने पुलिस की याचिका पर अन्य आरोपियों की तालाश के लिए एक दिन का पुलिस रिमांड देने के आदेश दिये।