14 नवंबर 2009

पदमपुर में आरएमपी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या

श्रीगंगानगर। पदमपुर कस्बे में आज रात एक आरएमपी डॉक्टर की कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह डॉ. गुरमीतसिंह (45) रात्रि 8 बजे बिजली बोर्ड के समीप गुरूद्वारा गुरूनानक दरबार के पीछे वाली गली मेें अपने मोटरसाइकिल के पास खून से लथपथ पड़े हुए मिला। एक राहगीर ने डॉक्टर को जब खून से लथपथ पड़े देखा तो शोर मचाया। डॉ. गुरमीतसिंह को तुरंत ही नजदीक के प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाया गया। गोली उनके बगल में लगी हुई थी। प्राइवेट डॉक्टर ने चैकअप के बाद गुरमीतसिंह को मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात उनके शव को सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस हत्याकांड से पदमपुर में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल तथा सरकारी अस्पताल में एकत्रित हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पदमपुर पहुंच रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉ. गुरमीतसिंह का पदमपुर में मैन रोड पर क्लीनिक है। करीब आठ बजे डॉ. गुरमीतसिंह मोटरसाइकिल पर घर जाने के लिए रवाना हुए थे। गुरूद्वारा गुरूनानक दरबार के पीछे की अंधेरी गली में से गुजरते समय उन पर किसी ने गोली चला दी। इस सुनसान-अंधेरी गली में डॉ. गुरमीतसिंह लगभग आधे घंटे तक पड़े रहे। इस दौरान कोई यहां से नहीं गुजरा। इसी अवधि में अत्याधिक खून बह जाने से डॉ. गुरमीतसिंह की हालत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में ही उनकी मृत्यु हो गई। मूलत: चक 5 ईईए निवासी डॉ. गुरमीतसिंह पिछले कुछ समय से पदमपुर में बिजली बोर्ड के समीप अपने मकान में सपरिवार रह रहे थे। उनका परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कस्बे में डॉ. गुरमीतसिंह की हत्या को लेकर अनेक तरह की अटकलें लग रही हैं। समाचार लिखे जाने के समय पुलिस हत्यारों का सुराग लगाने में जुट गई थी।

मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण फैसले

* किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में गन्ने की एक समान कीमतें निर्धारित करने के लिए हरियाणा गन्ना (क्रय एवं सप्लाई विनियमन) नियम, 1993 में संशोधन किया है। अब सरकार गन्ने की एक समान कीमतें नियत कर सकती है। कीमतों का निर्धारण करते समय गन्ना उत्पादन की लागत, वैकल्पिक फसलों से किसानों की आय तथा कृषि वस्तुओं की कीमतों का सामान्य रूझान, गन्ने से बनाई गई चीनी तथा उसके बाईप्रोडक्ट की बिक्री की कीमत, गन्ने से चीनी की प्राप्ति तथा अन्य बातों को ध्यान में रखा जाएगा।
नियमों में यह संशोधन इसलिए किया गया है कि प्राइवेट चीनी मिलों ने उच्च न्यायालय में इन नियमों को चुनौती दी थी कि राज्य सरकार को गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इन नियमों के बनने से मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा।
* हरियाणा मंत्रिमण्डल ने युद्ध जागीर की राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक की है। पुरानी दर वर्ष 2002 से लागू थी।
* श्री प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, रानियां को संग्रहालय एवं सेवा केन्द्र के निर्माण के लिए नगरपालिका की 1210 वर्गगज भूमि 99 वर्ष के पट्टे पर देने को स्वीकृति प्रदान की गई।
* सहकारी परिवहन समितियों के बस मालिकों को यात्री कर पर बकाया ब्याज राशि की अदायगी से छूट दी गई है।