10 जून 2020

सरकारी नौकरी में चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट

चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 31 जुलाई, 2020 तक विभिन्न सरकारी पदों पर नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट देकर उन्हें
प्रोविजनल आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति होने के दो महीने के अंदर-अंदर करना होगा। सरकार द्वारा यह छूट 31 जुलाई, 2020 के बाद स्वत: समाप्त हो जाएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखा जा चुका है।
प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के निर्देशों में निहित प्रावधान नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र प्रमाण के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने की अनुमति नहीं देते हैं। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण के सत्यापन के कार्य में बहुत समय लगता है और नई नियुक्तियां न होने के कारण विभागों के कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट देने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति होने के दो महीने के अंदर-अंदर करना होगा। हालांकि, यदि सत्यापन के बाद उम्मीदवार के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो इस छूट से किसी उम्मीदवार को नौकरी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। 

कोई टिप्पणी नहीं: