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30 नवंबर 2024

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार उठा रही है कारगर कदम - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा


 पशुपालन और पराली प्रबंधन में बेहतर सुधार कर किसानो की आय में बढ़ोतरी करने का किया जाएगा हर संभव प्रयास

 

चण्डीगढ़: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों की आय बढाने के लिए सरकार कारगर कदम उठा रही है। सरकार पशुपालन और पराली प्रबंधन में बेहतर सुधार करके किसानों की आय में बढ़ोतरी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। महाराणा प्रताप समाज के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

 

श्री श्याम सिंह राणा आज शनिवार को जिला भिवानी की स्थानीय राजपूत धर्मशाला में हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा भिवानी एवं चरखी दादरी द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। प्रतिभा सम्मान समारोह में मंत्री ने शिक्षाखेल व सामाजिक सरोकार के अन्य कार्यों में बेहतर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजपूत समाज के प्रतिभावान लड़के व लड़कियों को प्रशंसा पत्र व नकद राशि देकर सम्मानित किया।

 

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के नेतृत्व में सरकार सबका साथ- सबका विकास की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा जहां भी अमनचैनशांति और अनुशासन होगा वहां पर उन्नति निश्चित तौर पर होगी। उन्होंने उपस्थित प्रतिभावानो से आह्वान करते हुए कहा कि वह राष्ट्र के हित में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे।  तो निश्चित तौर पर समाज के लिए सामाजिक विकास में अहम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

 

प्रतिभा सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए विधायक योगेंद्र राणा ने कहा कि देश का भविष्यसमाज का भविष्य और प्रतिभा के धनी लोग हमेशा समाज को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने में अहम योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की धूरी है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। शिक्षित व्यक्ति जीवन भर अपनी प्रतिभा के जरिए समाज के कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। उन्होंने उपस्थित प्रतिभावान लड़के व लड़कियों को आह्वान करते हुए कहा कि वह अपने माता-पिता और समाज के गणमान्य लोगों से संस्कार लेकर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे।  

10 जून 2020

कबूतरबाजी और धोखाधड़ी से विदेश में भेजने वाले लोगों के खिलाफ 139 एफआईआर दर्ज

चंडीगढ़(लहू की लौ) हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि कबूतरबाजी और धोखाधड़ी से विदेश में भेजने वाले लोगों के खिलाफ 139 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके तहत आरोपियों की धरपकड़ करते हुए पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्ता
र किया है तथा उनके कब्जे से एक कार और 10.52 लाख रुपए की नकदी बरामद की है।
विज ने कहा कि हरियाणा की धरती से कबूतरबाजी जैसे गोरखधंधे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए हालही में राज्य स्तर पर ऐसे मामलों की निगरानी एवं जांच करने के लिए 'विशेष जांच दलÓ (एसआईटी) का गठन किया गया है। इस दल में एक पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 6 एसपी स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह टीम पूरे प्रदेश के युवाओं से धोखाधड़ी से लाखों रुपये ऐंठकर गैरकानूनी तरीके से विदेशों में भेजने वाले कबूतरबाजों की जांच करेगी। ऐसा ही मामला अमेरिकी जेलों में बन्द कुछ भारतीयों को भारत वापिस भेजने पर सामने आया था।
एसआईटी प्रमुख भारती अरोड़ा ने बताया कि इस संबंध में टीम को सख्त एवं त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके फलस्वरूप पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कैथल जिला से जगतार उर्फ जग्गी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 10 हजार नकद एवं एक कार बरामद की है। इसी प्रकार दो अलग अलग मामलों में इस्माईलाबाद के सोमनाथ को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 7.50 लाख की नकदी बरामद की है।
अरोड़ा ने बताया कि कैथल जिले की ढाण्ढ निवासी राजकुमार उर्फ राजू को 1.37 लाख रूपए तथा सीतामाई करनाल के जगदीश उर्फ जग्गी को  70 हजार रुपए सहित गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि उसी प्रकार बलदेव नगर अंबाला में दर्ज मामले में पटियाला निवासी लाभ सिंह उर्फ काका, जुंडला के रविन्द्र, मतलौड़ा के दीपक नरवाल, मधुबन के अनिल उर्फ महावीर, कबूलपुर खेड़ा असंध के हरदीप सिंह, असंध के राजेंद्र तथा इसराना के ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। उक्त सभी सात आरोपियों से 85 हजार रुपए नकद बरामद किये है। इनके खिलाफ इमीग्रेशन एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तथा आगे की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि घरौंडा, निगदु, इंद्री तथा असंध में पीडि़तों लोगों की शिकायतों पर भी 4 मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सरकारी नौकरी में चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट

चंडीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 31 जुलाई, 2020 तक विभिन्न सरकारी पदों पर नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट देकर उन्हें
प्रोविजनल आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति होने के दो महीने के अंदर-अंदर करना होगा। सरकार द्वारा यह छूट 31 जुलाई, 2020 के बाद स्वत: समाप्त हो जाएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखा जा चुका है।
प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के निर्देशों में निहित प्रावधान नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र प्रमाण के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने की अनुमति नहीं देते हैं। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण के सत्यापन के कार्य में बहुत समय लगता है और नई नियुक्तियां न होने के कारण विभागों के कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में चरित्र प्रमाण के सत्यापन में आंशिक छूट देने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति होने के दो महीने के अंदर-अंदर करना होगा। हालांकि, यदि सत्यापन के बाद उम्मीदवार के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो इस छूट से किसी उम्मीदवार को नौकरी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। 

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते चरणबद्घ तरीके से प्रदेश में पुन: संचालित की गई औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियां

चण्डीगढ़ (लहू की लौ) हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम ने कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते चरणबद्घ तरीके से प्रदेश में पुन: संचालित की गई औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों के चलते श्रमिकों की आवासीय जरूरतों के संभावित बदलते परिदृश्य को देखते हुए अपनी औद्योगिक सम्पदाओं में स्थापित श्रमिक आवासीय इकाइयों को लीज होल्ड आधार पर आवंटित करने का निर्णय लिया है।
निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा औद्योगिक श्रमिकों की आवासीय इकाइयों का आबंटन लीज होल्ड आधार पर देने के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की जा रही है जिसके लिए पणधारकों से 10 जून,2020 तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।
उन्होंने कहा कि निगम द्वारा इसके लिए ड्राफ्ट दस्तावेज पब्लिक डोमेन में निगम की वैबसाइट पर डाले गए हैं। पणधारक ई-मेल  labourhousingwv@ gmail.com       और ctp.hsiidc.hry@ gmail.com..   के माध्यम से भी सुझाव भेज सकते हैं। निगम की औद्योगिक सम्पदाओं में औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवासीय स्थल पहले से ही चिह्निïत किए गए हैं। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप मानेसर तथा औद्योगिक सम्पदा कुण्डली में एक कमरे वाले व सामूहिक शयनकक्ष बनाए गए हैं। कुण्डली में 76 सामूहिक शयनकक्ष तथा 280 एक कमरे वाले आवास और मानेसर में 16 सामूहिक शयनकक्ष तथा 93 एक कमरे वाले आवास उपलब्ध हैं और इसके लिए ई-ऑक्शन के माध्यम से प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया अपनाकर आबंटन किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि हितधारक HSIIDC की अधिकारिक वैबसाईट  http://hsiidc.org.in      पर निति के प्रारूप को देख सकते हैं।

06 जून 2020

सिरसा सहित प्रदेश में सेनेटाइजर के 158 नमूने लिये

चंडीगढ़(लहू की लौ) हरियाणा खाद्य एवं औषध प्रशासन के राज्य औषध नियंत्रक नरेन्द्र आहूजा ने कहा कि स्वास्थ्य एवंगृहमंत्री अनिल विज के निर्देश  लोगों को उत्तम कोटी के हैंड सेनेटाइजर की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रदेशभर में विभिन्न कम्पनियों के सेनेटाइजर के 158 नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए चंडीगढ़ स्थित लैब में भेज दिया है।
आहूजा ने बताया कि इस अभियान के दौरान गुरूग्राम से सबसे अधिक सेनेटाइजर के 25 नमूने एकत्र किए गए तथा फरीदाबाद से 19, सिरसा से 17 तथा अम्बाला से 9 नमूने लिए गए है। उन्होंने बताया कि भिवानी से 7, चरखी दादरी से एक, हिसार से 7, झज्जर से 9, कैथल से 4, करनाल से एक, मे
वात से 12, नारनौल से 5, पलवल से 4, पंचकूला से 8, पानीपत से 8, रेवाड़ी से 6, रोहतक से 10, सोनीपत से एक तथा यमुनानगर से 5 सैम्पल लिए गए।

31 मई 2020

अनलॉक 1 : एक जून से क्या-क्या खुलने जा रहा है, क्या क्या बंद रहेगा


केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पांच यानी एक जून से लेकर 30 जून तक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं. इसे लॉकडाउन 5 के बदले अनलॉक 1 कहा जा रहा है।
इसके तहत सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. हालांकि रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी.
इन गतिविधियों को कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर ही खोला जाएगा.
पहले चरण : 8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। होटल, रेस्तरां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी। शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जाएगी।
दूसरे चरण : स्कूल, कॉलेज, एजूकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि को खोलने का फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा। इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा।
तीसरे चरण : अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडोटोरियम को फेज 3 में खोला जाएगा। हालांकि, इससे पहले एक बार स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।


ई-पास की ज़रूरत नहीं होगी
-जि़ला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन निर्धारित करेंगे.
-कंटेनमेंट ज़ोन में सिफऱ् ज़रूरी सेवाओं को ही चलने की अनुमति होगी।
-राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर बफऱ ज़ोन निर्धारित कर सकेंगे।
-वहीं राज्यों के भीतर और दो राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी. किसी ई-पास की ज़रूरत नहीं होगी।
-हालांकि अगर कोई प्रांत या जि़ला प्रशासन लोगों के आवागमन को रोकना चाहे तो आदेश के भरसक प्रचार-प्रसार के बाद ऐसा किया जा सकेगा. संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी।
-एक जून से 30 जून के दौरान भी लॉकडाउन की तरह ही शादियों में पचास से अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी।
-इस दौरान जहां तक संभव है कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है।
-सार्वजनिक स्थलों, यातायात के दौरान और कार्यस्थल पर चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
-लोगों को एक दूसरे से दो गज़ की दूरी बनाए रखनी होगी।
-दुकानदारों को ग्राहकों के बीच दूरी का ध्यान रखना होगा और एक बार में दुकान के भीतर पांच से अधिक ग्राहकों को नहीं आने दिया जाएगा।
-सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना और सज़ा हो सकती है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, शराब आदि के सेवन पर रोक रहेगी।
-वहीं कंटेनमेंट ज़ोन में तीस जून तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा।