06 दिसंबर 2014

सरकारें जख्म देती रही, अदालत मरहम लगाती गई

डबवाली (लहू की लौ) अग्निकांड पीडि़त संघ क्यों बना? अदालत न होती तो क्या पीडि़तों को न्याय मिलता? सरकार ने जो वायदे किये गये थे, आज तक वे पूरे क्यों नहीं हुये? पिछले उन्नीस वर्षों से अग्निकांड पीडि़त इन्हीं सवालों का जवाब मांग रहे हैं। सरकारों ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जख्म कुरेदने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अग्निकांड के ठीक बाद प्रदेश में हुये तख्तापलट के बाद आई सरकार ने ऐसे तुगलकी फरमान जारी किये थे, जिससे अग्निकांड पीडि़तों के इलाज के सभी मार्ग बंद हो गये थे। ऐसे में अदालत ही सहारा बनी। अब एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री के वायदों की याद दिलाने के लिये अग्निकांड पीडि़त पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं।
यूं अस्तित्व में आया अग्निकांड पीडि़त संघ
23 दिसंबर 1995 के अग्निकांड के दौरान प्रदेश में दिवंगत भजनलाल की सरकार थी। उन्होंने अग्निकांड पीडि़तों को मुफ्त इलाज की घोषणा की थी। वर्ष 1996 में जैसे ही प्रदेश में तख्तापलट हुआ। दिवंगत बंसीलाल की सरकार बनी। पिछली सरकार के निर्णय को पलटते हुये बंसीलाल सरकार ने मुफ्त इलाज की सुविधा को समाप्त कर दिया। वहीं डीएवी संस्थान में अग्निकांड पीडि़तों के बच्चों से फीस वसूली जाने लगी। अग्निकांड पीडि़त इलाज के लिये तरस गये, जबकि उनके बच्चे शिक्षा को। सरकार के तुगलकी फरमान पर अग्निकांड पीडि़तों में आक्रोश पनप गया। 1996 में पीडि़त हरपाल सिंह, गुरजंट सिंह, रामप्रकाश सेठी, राजकुमार सचदेवा, मास्टर रणजीत सिंह, गुरतेज सिंह धालीवाल, बलविंद्र सिंह, शमशेर सिंह, सुच्चा सिंह भुल्लर, सुरेंद्र कुमार ने मिलकर अग्निकांड पीडि़त संघ का झंडा बुलंद कर दिया। न्याय के लिये अग्निकांड पीडि़त पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चले गये।
तीन मुद्दों पर लड़ी लड़ाई
अग्निकांड पीडि़त संघ ने मुफ्त इलाज, मुआवजे तथा डीएवी संस्थान में फीस वापिसी के लिये जंग लडी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पीडि़तों के दर्द को समझते हुये उत्तर भारत के 10 मेडिकल इंस्टीच्यूट में अग्निकांड पीडि़तों के मुफ्त इलाज करवाने का निर्णय सुनाया। 28 मई 2001 में अपने एक अंतरिम आदेश में अदालत ने डीएवी संस्था को अग्निकांड पीडि़तों से वसूली गई फीस वापिस दिये जाने के आदेश दिये। दो मुद्दों पर जंग जीतने के बाद तीसरा तथा सबसे अहम मुद्दा मुआवजे का आया। 28 जनवरी 2003 को न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस टीपी गर्ग पर आधारित एक सदस्यीय आयोग का गठन करके मुआवजा राशि तय करने तथा हादसे के लिए लापरवाह संस्थान के बारे में रिपोर्ट देने को कहा। जून 2003 में 405 मृतकों के परिजनों तथा 88 घायलों ने मुआवजा राशि के लिए अपने आवेदन जस्टिस टीपी गर्ग के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके बाद मार्च 2009 में करीब साढ़े साल साल के कार्यकाल में जस्टिस गर्ग आयोग ने लगभग 1300 लोगों की गवाहियां दर्ज करके रिपोर्ट दाखिल की। 9 नवम्बर 2009 में जस्टिस टीपी गर्ग आयोग की रिपोर्ट पर फैसला सुनाते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डीएवी संस्थान व हरियाणा सरकार को अग्निकांड पीडि़तों को लगभग 34 करोड़ रूपए की राशि मुआवजा के रूप में देने के आदेश दिए। लेकिन डीएवी निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चला गया। 15 मार्च 2010 को उच्चतम न्यायालय ने प्रथम सुनवाई के दौरान डीएवी संस्थान को आदेश देकर 10 करोड़ रूपए अग्निकांड पीडि़तों में बंटवाए। 8 जनवरी 2013 को उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। 23 जनवरी 2013 को उच्चतम न्यायालय दिल्ली के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएस चौहान तथा न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा की बैंच ने डीएवी की दायर याचिका को खारिज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के 9 नवम्बर 2009 के निर्णय को बहाल रखा।
37 मृतकों तथा 20 घायलों के परिवारों ने नहीं लिया मुआवजा
अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 442 थी। लेकिन मुआवजे के लिये 405 ने आवेदन किया। जबकि घायलों में से करीब बीस लोगों ने आवेदन नहीं किया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कुछ परिवारों ने मुआवजे के लिये अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
पूर्व प्रधानमंत्री ने की थी घोषणाएं
अग्निकांड के तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने डबवाली आकर कुछ घोषणाएं की थी। जिसमें डबवाली के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामान्य अस्पताल का दर्जा देकर 100 बिस्तर का अस्पताल देने के साथ-साथ इसमें बर्न यूनिट भी बनाने का वायदा किया था। अभी तक 30 बिस्तर का अस्पताल बना है। भवन भी मात्र 60 बिस्तर का बना है। बर्न यूनिट तो बनाने का नाम तक नहीं है। तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण घोषणा अग्निकांड पीडि़तों को नौकरी दिये जाने की घोषणा की थी। जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं।

7 दिसंबर की बैठक
में उठेंगे मुद्दे
अग्निकांड पीडि़त कई बच्चे इंजीनियरिंग, चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ चुके हैं। जिन्हें अब नौकरी की तालाश है। पूर्व प्रधानमंत्री ने जो घोषणाएं की थी, उनमें ऐसे बच्चों को नौकरी दिया जाना शामिल है। लेकिन आज तक पूर्व प्रधानमंत्री की घोषणाओं को अमलीजामा नहीं पहना है। 7 दिसंबर को होने वाली बैठक में इन्हीं मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। अग्निकांड पीडि़त संघ इन मुद्दों पर पीडि़तों को एकजुट करने का काम करेगा।
-विनोद बांसल, प्रवक्ता, अग्निकांड पीडि़त संघ

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