04 दिसंबर 2014

ड्राईविंग लाईसेंस की ऑनलाईन परीक्षा में

90 फीसदी युवा फेल

युवाओं को नहीं यातायात नियमों का ज्ञान, 10 में से एक हो रहा पास
डबवाली (लहू की लौ) यातायात नियमों के मामले में युवा फिसड्डी हैं। नियमों का ज्ञान न होने से 90 फीसदी युवा ड्राईविंग लाईसेंस से पूर्व होने वाली ऑनलाईन परीक्षा में फेल हो रहे हैं। एक फीसदी जो पास हो रहे हैं, वे भी केवल पास माक्र्स लेकर। हर रोज ई-दिशा केंद्र में लाईसेंस के लिये आवेदन करने के लिये तीस युवा पहुंच रहे हैं। जिसमें से मात्र तीन युवा ही लाईसेंस प्राप्त करने योग्य निकलते हैं।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 (1) के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर कोई भी मोटर वाहन चलाने के लिये प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस का होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती, जब तक उसके पास उस श्रेणी के वाहन चलाने के लिये प्राधिकृत करने वाले वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस न हों। लाईसेंस स्थानीय लाईसेंस अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
यूं चलती है प्रक्रिया
ठीक से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र, निर्धारित शुल्क, निवास का प्रमाण, आयु का प्रमाण, हाल ही खींचे गये पासपोर्ट आकार के तीन फोटो, आत्म घोषणा, चिकित्सा प्रमाण पत्र, आवेदक के नाबालिग होने की दशा में माता-पिता की सहमति। आवेदक द्वारा उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद उसका एक ज्ञान परीक्षण होता है। जिसमें आवेदक को यातायात संकेतों, सूचकों और सड़क के नियमों, चालक के कत्र्तव्य, एक मानव रहित रेलवे फाटक से गुजरते समय रखने वाली सावधानियां, वाहन चलाते समय होने वाले दस्तावेजों संबंधी ऑनलाईन परीक्षा देनी होती है। जिसमें 10 सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल का जवाब देने के लिये 30 सैकेंड होते हैं। 60 प्रतिशत यानी 10 में से 6 सवालों का सही जवाब देने वाले को लाईसेंस योग्य माना जाता है। फेल होने आवेदन की पुन: परीक्षा सात दिनों बाद होती है। ऐसे तीन मौके संबंधित व्यक्ति को दिये जाते हैं। अगर वे तीन मौकों पर पास नहीं होता तो आगामी परीक्षा 60 दिनों के बाद होती है।


आयु संबंधी योग्यता : नियमानुसार किसी भी व्यक्ति को तब तक ड्राईविंग लाईसेंस जारी नहीं किया जा सकता, जब तक वह उस वाहन की श्रेणी हेतू निर्धारित आयु मापदंड को पूरा नहीं कर लेता। भारत में मोटर वाहन ड्राईविंग के लिये आयु मापदंड की सीमा निर्धारित है।
16 साल : 50सीसी तक की इंजन क्षमता के मोटर साईकिल।
18 साल : अन्य कोई वाहन।
20 साल : परिवहन वाहन (सार्वजनिक सेवा वाहन, माल ढोने वाले वाहन, शैक्षणिक संस्थानों की बस या निजी सेवा वाहन)
इसके अलावा, वाहन के मालिक की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास वैध लाईसेंस न हो या जो आयु संबंधी योग्यता पूरी नहीं करता हो, वाहन चलाने की अनुमति नहीं दे सकता।

एक नजर इधर भी
डबवाली में 1 अप्रैल 2010 से 30 नवंबर 2014 तक के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाये तो अब तक कुल 25 हजार 077 लोगों ने लर्निंग तथा ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त किये हैं। जिनमें 6541 महिलाओं के पास लर्निंग लाईसेंस तथा 405 के पास ड्राईविंग लाईसेंस है।
लर्निंग लाईसेंस
की स्थिति
पुरूष : 6869
महिला : 6541
कुल : 14410
ड्राईविंग
लाईसेंस
पुरूष : 11262
महिला : 405
कुल : 11667


ड्राईविंग लाईसेंस के प्रकार
1. प्रशिक्षु लाईसेंस (लर्निंग) : प्रत्येक नये चालक को जिस वर्ग के वाहन के लिये यह लाईसेंस लेना चाहता है, उसे चलाना सीखने हेतू पहले प्रशिक्षु लाईसेंस प्राप्त करना होता है। जो एक प्राथमिक परीक्षण से गुजरने के बाद जारी किया जाता है। जारी करने की तारीख से छह माह के लिये यह मान्य होता है।
2. ड्राईविंग लाईसेंस : यह लाईसेंस भारत में मोटर वाहन चलाने की अनुमति देता है। यह लाईसेंस भारत के हर भाग में वैध होता है। आवेदक प्रशिक्षु लाईसेंस जारी होने की तारीख से तीस दिनों के बाद से लेकर प्रशिक्षु लाईसेंस की अवधि समाप्ति से पहले ड्राईविंग लाईसेंस के लिये आवेदन कर सकता है।
3. इंटरनेशनल ड्राईविंग परमिट : लाईसेंस प्राधिकारी भारतीय नागरिकों को भारत के अलावा अन्य देशों में भी वाहन चलाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय ड्राईविंग परमिट जारी करने हेतू समक्ष है। बशर्ते लाईसेंस होल्डर को संबंधित देश के कानूनों तथा नियमों की पालना अवश्य करनी होती है।


विद्यालयों में दिया जायेगा यातायात नियमों का ज्ञान
युवाओं को यातायात नियमों के बारे में बहुत कम ज्ञान है। इसलिये नियमों संबंधी पुस्तिकाओं को खंड शिक्षा अधिकारी की मार्फत विद्यालयों में पहुंचाया जायेगा।
-दलीप सिंह, प्रभारी, शहर थाना डबवाली

युवाओं को नहीं है जानकारी
लर्निंग लाईसेंस से पहले ऑनलाईन परीक्षा होती है। जिसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है। पास होने के लिये 60 प्रतिशत अंक लेने जरूरी होते हैं। युवाओं को यातायात नियमों के बारे में जानकारी नहीं है।
-मातू राम नेहरा तहसीलदार, डबवाली

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