20 जून 2020

दिव्यांगजनों को मिलेगा अब मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ

दिव्यांग पति-पत्नी को मिलेगा 51 हजार रूपये शगुन
चण्डीगढ़(लहू की लौ) हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण  मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिव्यांगजनों को भी देने का निर्णय लिया है। इसके तहत शादी के समय पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51 हजार तथा किसी एक के दिव्यांग होने पर 31 हजार रूपये की राशि दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किए हैं। जिसमें पति-पत्नी दोनों ही दिव्यांग भारत के नागरिक होने चाहिए। स्कीम के लिए पात्र हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए। ऐसे दिव्यांग शादी के एक वर्ष तक वह इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसमें सक्षम अॅथारिटी द्वारा शादी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी, पात्रता के लिए दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए।
डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि इससे पहले इस स्कीम में अनुसूचित जाति तथा समाज के अन्य गरीब तबके के लोगों को उनकी बेटियों की शादी पर कन्यादान का लाभ दिया जाता था परंतु अब दिव्यांगजनों को उनकी शादी पर इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि इससे पहले एस सी/डी टी/टपरीवास जाति (बी पी एल परिवारों) को 51 हजार रूपये, विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाएं व अनाथ एवं बेसहारा बच्चे ( आय 1 लाख से कम) को 51 हजार रूपये, सभी वर्गों के परिवार (एस सी/बी सी परिवारों सहित) जमीन 2.5 एकड़ व वार्षिक आय एक लाख से कम होने पर 11 हजार रूपये और महिला खिलाड़ी को 31 हजार रूपये शादी में कन्यादान के रूप में दिए जाते हैं।

कोई टिप्पणी नहीं: