20 जून 2020

हरियाणा में ऋण लेने वाले किसानों के लिए राहत

चंडीगढ़(लहू की लौ)हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेडÓ से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक और अहम निर्णय लिया है जिसके तहत समय पर ऋण की किश्त अदा करने पर 50 प्रतिशत ब्याज का लाभ दिया जाता है, जो किसान 31 मार्च 2020 तक निर्धारित अवधि में अपनी किश्त नहीं भर पाए हैं उनको किश्त अदा करने का 30 जून 2020 तक अवसर दे दिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेडÓ द्वारा किसानों को 'टाइमली पेमैंट इनसैंटिव स्कीमÓ के तहत सस्ती दरों पर ऋण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि समय पर किश्त अदा करने पर ब्याज का लाभ देने वाली स्कीम के तहत किश्त भरने की तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कोरोना महामारी के कारण जो ऋणी खरीफ फसल के समय देय तिथि 31 मार्च 2020 तक अपनी किश्त बैंक में जमा नहीं करवा पाए हैं ,राज्य सरकार ने उनके लिए भी देय तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है।
उन्होंने आगे बताया कि बैंक के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए 31 मार्च 2020 तक दी जाने वाली किश्तों की वसूली 30 जून 2020 तक सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में अन्य लोग भी सरकार की 'टाइमली पेमैंट इनसैंटिव स्कीमÓ का लाभ उठा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि बैंक के सभी अधिकारियों को इस स्कीम की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अब 30 जून 2020 को इस स्कीम की राज्य स्तरीय प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

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