21 नवंबर 2014

अदालत सख्त, अतिक्रमण हटाने के आदेश

डबवाली (लहू की लौ) उपमंडल न्ययिक दंडाधिकारी परवेश सिंगला की अदालत ने एक केस में प्रतिवादी को गली में किये गये अतिक्रमण को हटवाने के आदेश दिये हैं। चौटाला रोड़ पर ए वन कांटे के सामने वाली गली की निवासी वीरां देवी पत्नी राममूर्ति ने 4-6-2014 को एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में एक वाद दायर करके न्याय की गुहार लगाई थी। जिसमें वादी ने कहा था कि उसने चौटाला रोड़ पर एवन कांटे के सामने वाली गली में 18-11-1992 को साढ़े सात मरले का एक प्लाट खरीदा था। जिसके पूर्व में 50 फुट लम्बी और 15 फुट चौड़ी गली है। जिसे मास्टर अमर सिंह तथा उसका भाई स्नेह दीप नजायज रूप बंद करना चाहते हैं। प्रतिवादी ने गली में जानबूझ कर मिट्टी गिरवा दी है तथा गली में बने हुए सीवरेज को तोडऩा चाहते हैं। प्रतिवादी ने गली में ही पानी की डिग्गी बना रखी है तथा गली में ही कमरा बनाकर सीढिय़ां ऊपर के कमरे का चढ़ा रखी हैं।
वादी ने अदालत से कहा कि गली में डाले गये उसके सीवरेज को बंद करने से रोक जाये और गली को खुला रखा जाये। अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के ब्यानों के मद्देनजर इस मामले पर निर्णय सुनाते हुए आदेश दिये कि प्रतिवादी गली पर किये अतिक्रमण को हटाये और गली में बने वादी के सीवरेज को बंद न करवाये। गली को खुली रखे।

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