06 मार्च 2010

अग्निकांड पीडि़तों के लिए राशि स्वीकृत

डबवाली (लहू की लौ) हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में 23 दिसम्बर, 1995 में हुए सिरसा के डबवाली अग्निकाण्ड के पीडि़तों के लिए 16 करोड़ 77 लाख 11 हजार 828 रुपये की राहत राशि स्वीकृत की है।

डबवाली अग्निकाण्ड के पीडि़तों को अब तक कुल राहत राशि 21 करोड़ 26 लाख 11 हजार 828 रुपये स्वीकृत हो गई है, जिसमें 15 प्रतिशत हिस्सा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का, 15 प्रतिशत हिस्सा डबवाली नगरपालिका तथा 15 हिस्सा हरियाणा सरकार का होगा तथा इस राशि में से सरकार द्वारा 4 करोड़ 49 लाख रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।
स्वीकृत की गई राशि दावाकर्ताओं को वितरित करने हेतु अतिरिक्त नागरिक जज (वरिष्ठï मंडल), डबवाली को जमा की जाएगी और दावाकर्ता मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त नागरिक जज (वरिष्ठï मंडल), डबवाली से सम्पर्क करें। यदि किसी दावाकर्ता को कोई आपति हो तो वह उपायुक्त सिरसा या वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ़ से सम्पर्क कर सकते हैं।

कोई टिप्पणी नहीं: