06 मार्च 2010

प्रेमी-प्रेमिका को जेल

सिरसा। जिला एवं सत्र न्यायालय में हत्या के एक मामले में युवती व उसके प्रेमी को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। दोषियों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दो-दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार 21 नवम्बर 2006 को शमशाबाद पट्टी निवासी मक्खन सिंह पुत्र बीरबल सिंह की हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता बीरबल सिंह ने आरोप लगाया था कि मक्खन की पत्नी के मैहनाखेड़ा के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश के साथ अवैध सम्बंध थे। आरोप था कि उक्त दोनों ने मक्खन सिंह को शराब में जहरीली वस्तु दे दी थी। अस्पताल में उपचार के दौरान मक्खन की मौत हो गई। शहर थाना पुलिस ने पूर्व सरपंच ओमप्रकाश तथा मक्खन की पत्नी परमेश्वरी देवी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिंता की धारा 302 व 34 के तहत अभियोग दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। करीब चार वर्ष तक चली कार्रवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. शिवा शर्मा ने उक्त दोनों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाकर दंडित किया।

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