29 दिसंबर 2014

थानों में नजर नहीं आयेगा वाहनों, असलों का कबाड़

डबवाली (लहू की लौ) सालों बाद हिसार रेंज से संबंधित थानों में स्वच्छता अभियान चलने जा रहा है। जिसके तहत अब थानों में कबाड़ के रूप में असला तथा वाहन नजर नहीं आएंगे। पुलिस संबंधित मालिकों को नोटिस जारी करके सामान लेजाने के लिये बाध्य कर रही है। इसके लिये सात दिनों का समय दिया गया है। निश्चित अवधि में कोई नहीं आया तो उपरोक्त सामान को नीलामी के लिये भेज दिया जायेगा।
हिसार रेंज के आईजी की पहल
हिसार रेंज के तहत जिला सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार तथा जींद के पुलिस थाने तथा चौकियां आती हैं। सभी जगहों पर करीब पच्चीस वर्षों से कबाड़ के रूप में वाहन तथा मृत लोगों का असला पड़ा है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी उपरोक्त वस्तुओं को लेने के लिये कोई नहीं आया। जिसके चलते थाने कबाड़ घर नजर आने लगे हैं। लेकिन अब पुलिस ने इस कबाड़ को नीलाम करने का मन बनाया है। हिसार रेंज के आईजी अनिल राव ने इसे स्वच्छता अभियान का नाम देते हुये पहल की है। जिसके चलते हिसार में एक सप्ताह में दो बार बैठकें हो चुकी हैं। बैठकों के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि आखिर एक बार लोगों को अपना असला या फिर वाहन लेजाने का मौका दिया जायेगा। निर्णय के फलस्वरूप पुलिस ने लोगों को एक सप्ताह का समय दिया है।
कैसे चलेगी कार्रवाई
अकेले सदर थाना डबवाली की बात की जाये तो इसमें 42 असला ऐसे पड़े हैं, जिनके मालिक अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके परिजनों ने भी इसकी सुध नहीं ली। वर्षों से जंग खा रहा असला कबाड़ बन गया है। इस असला को अंबाला स्थित सैंटर मालाखाना में नीलामी के लिये भेजा जायेगा। इसी तरह वर्ष 1990 से ऐसे वाहन खड़े हैं, जो बिल्कुल ही खस्ता हो चुके हैं। अदालतों में मामले खत्म होने के बावजूद भी इन वाहनों को लेने कोई नहीं आया। मामलों में हो रही तीव्र गति के कारण वाहनों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है। इन्हें रखने के लिये जगह छोटी पड़ रही है। पुलिस नोटिस जारी करके वाहन मालिकों को अपना वाहन लेजाने के लिये मैसेज दे रही है। अगर कोई मालिक वाहन लेने थाना नहीं पहुंचा तो वाहनों को नीलामी के लिये सिरसा भेज दिया जायेगा।

आदेशों के बाद नोटिस की प्रक्रिया शुरू
आईजी हिसार ने थानों की स्वच्छता के लिये रेंज में आने वाले सभी थानों के लिये आदेश दिये है। उनके आदेश पर वाहन तथा असला मालिकों को नोटिस जारी किये गये हैं। एक सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति अपना वाहन लेजा सकता है। अन्यथा उपरोक्त सामान को नीलाम कर दिया जायेगा।
-बलवीर सिंह, कार्यकारी प्रभारी, सदर थाना, डबवाली

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