18 नवंबर 2014

भगौड़ा टारू काबू, जेल भेजा

डबवाली (लहू की लौ) जमानत पर छूटने के बाद वापिस पेशी पर न आने के बाद भगौड़ा करार दिये गये विनोद कुमार उर्फ टारू निवासी वार्ड नं. 17, रविदास नगर को शहर थाना पुलिस ने कालांवाली पुलिस से प्रॉडक्शन वारंट पर लेने के बाद अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिये।
शहर थाना के एएसआई छबील दास ने बताया कि वर्ष 2010 में टारू पर लड़ाई झगड़े का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद 2012 में एक अन्य मुकद्दमा दर्ज हुआ। इसके बाद टारू पर हत्या का केस भी चल रहा है। तीनों मामलों में अदालत ने उसे 15 अक्तूबर 2014 को भगौड़ा करार दे दिया। पुलिस आरोपी की तालाश कर रही थी। इसी दौरान एक मामले में टारू कालांवाली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जिसे पुलिस ने सोमवार को उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी परवेश सिंगला की अदालत में पेश किया। जिसे काबू करने के बाद पुन: अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिये।

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