19 नवंबर 2014

स्टे के बावजूद काट दिया बिजली कनेक्शन

डबवाली (लहू की लौ) अदालत में स्टे के बावजूद उपभोक्ता का कनेक्शन काटने से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम विवादों में घिर गया है। उपभोक्ता के वकील ने बिजली निगम पर अदालत की अवमानना का केस दायर करने की तैयारी कर ली है।
सितंबर 2014 में आया था बिल
पब्लिक क्लब क्षेत्र निवासी नीरू को बिजली निगम ने सितंबर माह का बिल भेजकर 48,048 रूपये भरने के लिये कहा था। निगम ने बिल में 6493 यूनिट जले हुये दिखाये थे। नीरू ने बिल को पूर्णतय गलत करार देते हुये इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 17 नवंबर 2014 को उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी परवेश सिंगला की अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। इसके बावजूद मंगलवार को बिजली निगम के दो कर्मचारी उपभोक्ता के घर पर बिजली का कनेक्शन काटने के लिये पहुंच गये। नीरू ने स्टे ऑर्डर की कॉपी दिखाते हुये कर्मचारियों को रोकने का प्रयास किया। कर्मचारियों ने उपभोक्ता तथा स्टे ऑर्डर को दरकिनार करते हुये कनेक्शन पर कैंची चला दी।
उपभोक्ता के वकील राजेश यादव ने बताया कि अदालत ने अपने आदेशों में बिजली निगम को कनेक्शन न काटे जाने के लिये कहा था। मामला न निपटने तक यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे। इसके बावजूद निगम ने अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुये कनेक्शन काट दिया। जबकि उपभोक्ता स्टे ऑर्डर की कॉपी दिखाकर बिजली कर्मचारियों को ऐसा करने से रोक रही थी। पूरे मामले में बिजली निगम ने कोताही बरती है। वे निगम पर अदालत की अवमानना का केस दायर करेंगे।

अदालती कार्यवाही का ज्ञान नहीं
डिफाल्टरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उपभोक्ता को जो बिल दिया जाता है, उस पर कनेक्शन काटने की तिथि चेतावनी सहित दर्ज होती है। उपरोक्त मामले में किसी तरह की अदालती कार्यवाही का ज्ञान नहीं था। न ही अदालत की ओर से कोई अब तक कागजात मिले हैं।
-सुखबीर कंबोज, एसडीई, बिजली निगम, डबवाली

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