08 सितंबर 2009

हवाई जहाज उपयोग में कोई छूट नहीं-चुनाव आयोग

डबवाली (लहू की लौ) भारत के चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान हवाई जहाज़ के उपयोग सम्बन्धी वर्तमान निर्देश ही बने रहेंगे तथा इस मामले में किसी भी कारण से कोई छूट नहीं दी जाएगी।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री सज्जन सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों सहित अन्य राजनीतिक कार्यकत्र्ताओं के लिए सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन हवाई जहाज़ के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। इस सम्बन्ध में केवल प्रधानमंत्री के लिए ही छूट है।
उन्होंने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों से विभिन्न कारणों, जिनमें उनकी सुरक्षा शामिल है, के लिए इन प्रतिबंधों में छूट देने हेतु आग्रह प्राप्त हुए हैं। आयोग ने गहराई से मामले की समीक्षा की और इस सम्बन्ध में उपयुक्त क्षेत्रों से और अधिक जानकारी प्राप्त की। सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने उपरान्त आयोग ने निर्णय लिया है कि वर्तमान निर्देश ही बने रहेंगे तथा इनमें कोई छूट नहीं होगी।
श्री सज्जन सिंह ने कहा कि बहरहाल, आयोग के वर्तमान प्रतिबंधों के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सहित राजनीतिक कार्यकत्र्ताओं द्वारा निजी हवाई जहाज़ों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है। ऐसे राजनीतिक कार्यकत्र्ता, यदि आवश्यकता है तो, निजी हवाई जहाज़ किराये पर ले सकते हैं और अपने राजनीतिक अभियान तथा अन्य चुनाव सम्बन्धी गतिविधियों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे हवाई जहाज़ों के उपयोग के खर्च की अदायगी सम्बन्धित राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जाएगी तथा इसका उल्लेख उनके खातों में सही ढंग से किया जाएगा।

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