04 जून 2020

स्टेडियम में खेल प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित गतिविधियों की अनुमति

चंडीगढ़ (लहू की लौ)हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में खेल परिसरों और स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित गतिविधियों की अनुमति दी है।
खेल एवं युवा मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि चूंकि रात्रि कफ्र्यू के कारण रात 9:00 बजे से प्रात: 5:00 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध है, इसलिए प्रशिक्षुओं को केवल प्रात: 5:00 बजे के बाद तथा रात 9:00 बजे से पहले ही प्रशिक्षण या अभ्यास की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि जिम्नेजियम और स्वीमिंग पूल को किसी भी परिस्थिति में खोला नहीं जाएगा। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय गर्मी की स्थितियों को ध्यान में रखना होगा। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षकों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो। इसके अलावा, खेल स्टेडियमों व परिसरों में दर्शकों की अनुमति नहीं होगी तथा अगले आदेशों तक इनमें किसी भी स्पर्धा या समारोह की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जगह पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाए और सभी अधिकारियों, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं ने मास्क पहने हुए हों। उन्होंने बताया कि इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

कोई टिप्पणी नहीं: