25 जून 2020

हरियाणा सरकार की गौशालाओं के लिए चारे के लिए जमीन का न्यूनतम पट्टा राशि 1000 रूपये प्रति एकड़ करने की घोषणा

डबवाली (लहू की लौ) हरियाणा गौशाला संघ के स्टेट सचिव अजीत सिहाग ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गौशालाओं के लिए चारे के लिए जमीन का न्यूनतम पट्टा राशि 1000 रूपये प्रति एकड़ करने की घोषणा की है जबकि यह पहले 5100 तथा 7100 रूपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ था।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने फरवरी 2019 को गऊशाला अथवा नन्दीशाला की स्थापना के लिए खुली बोली के जरिये अथवा एकल बिल्डिंग के लिए 33 वर्ष के लिए न्यूनतम पट्टा राशि 5100 तथा 7100 रूपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से दिये जाने की व्यवस्था की थी। इसी प्रकार रजिस्टर्ड गऊशालाओं के पशुओं के लिए चारे हेतु भूमि पटटे पर देने के लिए उसी गांव में स्थित पंजीकृत गऊशाला के लिए न्यूनतम पट्टा राशि 5100 रूपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ तथा पड़ोसी गांवों में स्थित गऊशाला के लिए न्यूनतम पट्टा राशि 7100 रूपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ निर्धारत की गई थी।
सिहाग ने बताया कि मई में गऊशालाओं का एक शिष्टमण्डल मुख्यमंत्री तथा प्रधान सचिव हरियाणा सरकार को मिला था और उनसे अनुरोध किया था कि इस पट्टा राशि को कम किया जाये। उनकी मांग को स्वीकार करते हुए विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा ने 28 मई 2020 को पत्र जारी करके न्यूनतम भूमि पट्टा राशि को कम करके 1000 रूपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ करने के आदेश जारी करके गऊशालाओं को बहुत बड़ी रियायत दी है।
हरियाणा गौशाला संघ के स्टेट सचिव अजीत सिहाग ने बताया कि जिला सिरसा में कुल 116 पंजीकृत तथा 23 अपंजीकृत गऊशालाएं हैं। जबकि 70 गऊशालाओं के पास चारे के लिए अपनी जमीन नहीं है। उन सभी को इससे लाभ पहुंचेगा।

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