25 मई 2020

हर रोज दोनों साइड की दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी

मेडिकल हाल, पेट्रोल पंप, मिल्क डेयरी सुबह 7 से शाम 7 बजे
डबवाली(लहू की लौ) अब हर रोज दुकानें खुलेंगी। लेफ्ट-राइट नियम को समाप्त करते हुए उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने प्रतिदिन दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही समय निर्धारित कर दिया है। उपायुक्त के आदेश सोमवार से प्रभावी होंगे। दोनों साइड की दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा मेडिकल हाल, पेट्रोल पंप, मिल्क डेयरी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। लॉक डाऊन में ढील के साथ-साथ कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं। तय शर्तों के अनुसार दुकान के आगे वाहन पार्किंग नहीं हो सकती, चार पहिया वाहनों का मार्केट में आने पर प्रतिबंध रहेगा, दुकानदार कोई भी सामान दुकान के बाहर नहीं लटकाएगा। 65 वर्षीय बुजुर्ग, गर्भवती महिला, एवं 10 वर्ष से छोटे बच्चे बाजार में नहीं जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही एक दुकान में पांच से ज्यादा लोग नहीं हो सकते।

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