31 जुलाई 2010

छह जनों को एक-एक वर्ष का कारावास

डबवाली (लहू की लौ) उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी महावीर सिंह की अदालत ने लड़ाई-झगड़े के एक केस की सुनवाई करते हुए छह जनों को एक वर्ष का कारावास और प्रत्येक को 500-500 रूपये अर्थदंड सुनाया।
प्राप्त जानकारी अनुसार कालांवाली पुलिस ने गांव तारूआना के सुखबीर सिंह पुत्र दलीप सिंह की शिकायत पर 2005 में उसके घर में घुस कर उससे मारपीट करने के आरोप में इसी गांव के भोला सिंह पुत्र सरजीत सिंह, जगजीत ङ्क्षसह पुत्र सरजीत सिंह, जसविन्द्र सिंह पुत्र नछतर सिंह, दर्शन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह, परमित सिंह उर्फ पम्मी पुत्र गुरलाभ सिंह, नछतर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह के खिलाफ धारा 452/324/323/34 आईपीसी के तहत केस दर्ज करके मामले को अदालत में पेश कर दिया था।
अदालत ने वीरवार को दोनों पक्षों को सुनने, गवाहों के ब्यानों के मद्देनजर उपरोक्त को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को धारा 452 के तहत एक वर्ष की कैद और 300 रूपये अर्थदंड, धारा 323 के तहत तीन माह की कैद और 200 रूपये अर्थदंड तथा धारा 324 आईपीसी के तहत एक वर्ष के कारवास की सजा सुनाई।

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