31 जुलाई 2010

डबवाली के कांग्रेसी नेता और उसके गनमैन को सम्मन जारी

डबवाली (लहू की लौ) न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमरजीत सिंह की अदालत ने बिल्लू उर्फ राजेश कुमार पुत्र कुन्दन लाल की याचिका पर कांग्रेसी नेता जग्गा ङ्क्षसह बराड़ और उसके गनमैन भंवर सिंह को धारा 323/325/356/148/149/506 आईपीसी के तहत 13-9-2010 को सम्मन भेज कर अदालत में तलब किया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार बिल्लू उर्फ राजेश कुमार पुत्र कुन्दन लाल निवासी वार्ड नं. 3, मंडी डबवाली ने 16-10-2006 को थाना शहर पुलिस में एक दरख्वास्त देकर कहा था कि सुबह करीब साढ़े 9-10 बजे वह लक्कड़ मंडी में बोली करवा रहा था कि एक बलेरो जिसको जग्गा सिंह बराड़ चला रहा था, एक मारूति कार जिसको सुरेन्द्र सेठी चला रहा था व अन्य हममश्विरा होकर वहां आये और आते ही ललकारा मारा और उसे महीना देने के लिए कहा। उसके इंकार करने पर जग्गा सिंह ने अपना पिस्तौल उसकी कनपटी पर लगा लिया तथा सरकारी गनमैन भंवर लाल ने कारवाईन उसकी तरफ तान दी और उसके गले में पहनी सोने की चैन छीन ली। इस पर उस समय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था लेकिन पुलिस की जांच में जग्गा सिंह बराड़ और गनमैन भंवर सिंह को निर्दोष करार देते हुए इस केस से निकाल दिया था। शिकायतकर्ता ने 21-4-2009 को धारा 319 सीआरपीसी के तहत अदालत में एक याचिका लगा कर कहा था कि राजनैतिक प्रभाव के चलते जग्गा सिंह बराड़ और गनमैन भंवर लाल को पुलिस ने जानबूझ कर इस केस से निकाल दिया है, उन्हें भी तलब किया जाना चाहिए।
अदालत ने 20 जुलाई 2010 को मुद्दई की याचिका पर सुनवाई करते हुए जग्गा सिंह बराड़ और भंवर लाल को सम्मन जारी करके 13-9-2010 को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।

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