31 मई 2020

अनलॉक 1 : एक जून से क्या-क्या खुलने जा रहा है, क्या क्या बंद रहेगा


केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पांच यानी एक जून से लेकर 30 जून तक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं. इसे लॉकडाउन 5 के बदले अनलॉक 1 कहा जा रहा है।
इसके तहत सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. हालांकि रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी.
इन गतिविधियों को कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर ही खोला जाएगा.
पहले चरण : 8 जून 2020 से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। होटल, रेस्तरां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी। शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एसओपी जारी की जाएगी।
दूसरे चरण : स्कूल, कॉलेज, एजूकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट आदि को खोलने का फैसला जुलाई 2020 में लिया जाएगा। इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा।
तीसरे चरण : अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडोटोरियम को फेज 3 में खोला जाएगा। हालांकि, इससे पहले एक बार स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।


ई-पास की ज़रूरत नहीं होगी
-जि़ला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन निर्धारित करेंगे.
-कंटेनमेंट ज़ोन में सिफऱ् ज़रूरी सेवाओं को ही चलने की अनुमति होगी।
-राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर बफऱ ज़ोन निर्धारित कर सकेंगे।
-वहीं राज्यों के भीतर और दो राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी. किसी ई-पास की ज़रूरत नहीं होगी।
-हालांकि अगर कोई प्रांत या जि़ला प्रशासन लोगों के आवागमन को रोकना चाहे तो आदेश के भरसक प्रचार-प्रसार के बाद ऐसा किया जा सकेगा. संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी।
-एक जून से 30 जून के दौरान भी लॉकडाउन की तरह ही शादियों में पचास से अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी।
-इस दौरान जहां तक संभव है कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है।
-सार्वजनिक स्थलों, यातायात के दौरान और कार्यस्थल पर चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
-लोगों को एक दूसरे से दो गज़ की दूरी बनाए रखनी होगी।
-दुकानदारों को ग्राहकों के बीच दूरी का ध्यान रखना होगा और एक बार में दुकान के भीतर पांच से अधिक ग्राहकों को नहीं आने दिया जाएगा।
-सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना और सज़ा हो सकती है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, शराब आदि के सेवन पर रोक रहेगी।
-वहीं कंटेनमेंट ज़ोन में तीस जून तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा।

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