12 दिसंबर 2014

उधारी न लौटाने पर कोर्ट ने सुनाई सजा

डबवाली (लहू की लौ) न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) कपिल राठी की अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुये एक व्यक्ति को डेढ़ साल की कैद तथा एक लाख दस हजार रूपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिये हैं।
गांव सुकेराखेड़ा निवासी सुखदेव सिंह ने अदालत में इस्तगासा दायर करके कहा था कि 1 मई 2013 को उसने सुकेराखेड़ा के गुरबचन लाल को एक लाख रूपये की उधारी दी थी। इसके लिये एक प्रोनोट तथा रसीद दी थी। उक्त राशि पर 12 फीसदी सालाना ब्याज देने का इकरार किया था। लेकिन उसने अपना वायदा पूरा नहीं किया। गुरबचन लाल ने 15 अक्तूबर 2013 को एक लाख रूपये का चैक पंजाब नेशनल बैंक शाखा अबूबशहर के नाम दिया। 31 अक्तूबर 2013 को अपने मीमो सहित इस आशय पर यह चैक वापिस कर दिया कि खाता में पर्याप्त राशि नहीं है। 15 नवंबर 2013 को नोटिस जारी करके राशि वापिस लौटाने के लिये कहा गया। लेकिन आरोपी ने राशि अदा नहीं की।
वीरवार को न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) कपिल राठी की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने तथा गवाहों के ब्यानों के आधार पर गुरबचन लाल को दोषी करार देते हुये डेढ़ वर्ष की कैद तथा 1 लाख 10 हजार रूपये का मुआवजा देने के आदेश दिये।

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