23 जनवरी 2011

सगे भाईयों को दस साल कैद


सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने चूरापोस्त तस्करी व लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार 15 मार्च 2004 को गांव डबवाली निवासी इकबाल सिंह पुत्र अवतार सिंह अपने साथी हरजिंद्र पुत्र बाबू लाल के साथ ट्रैक्टर-ट्राली पर सवार होकर गांव जंडवाला से वापिस अपने गांव लौट रहा था। गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जबरदस्त हुई भिड़ंत में ट्राली में लदी लकडिय़ां बिखर गईं और कार में सवार युवक घायल हो गए। उक्त दोनों को भी मामूली चोटें आईं।  राजमार्ग पर हुए हादसे के दौरान भीड़ एकत्रित हो गई थी।
तत्काल मामले की जानकारी सदर थाना डबवाली पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। कार में सवार दोनों युवकों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से करीब 60 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने इस संदर्भ में इकबाल सिंह की शिकायत पर किशनगढ़ पंजाब निवासी मनसुख व जसविंद्र सिंह पुत्र सौदागर सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिंता की धारा 279, 337, 15, 16, 61 व 85 के तहत अभियोग दर्ज किया था। पुलिस ने चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया। करीब 7 वर्ष तक चली कार्रवाई के उपरांत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेएस कुंडू की अदालत ने उक्त दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों को एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उन्हें दो-दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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