08 दिसंबर 2010

गैस कालाबाजारी पर विभाग हुआ सख्त

सिरसा। सर्दियों में गैस की किल्लत से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिला की सभी गैस एजेंसियों को घरेलू गैस की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का जिन एजेंसी संचालकों ने दृढ़ता से पालन नहीं किया, उसके खिलाफ विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक धर्मवीर गोयत ने जिला की सभी गैस एजेंसियों को लिखे निर्देश पत्र में कहा कि एजेंसी पर रेट व स्टॉक बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। एजेंसी पर गैस बुकिंग के क्रमांक नम्बर की सूचि सूचना बोर्ड पर लगी हुई हो जिसमें प्रतिदिन बुकिंग की सप्लाई दर्शाई गई हो। नया गैस कनैक्शन लेते समय उपभोक्ता को चूल्हा देना अनिवार्य नहीं। डीएफएससी इन निर्देशों में कहा कि सूचना बोर्ड पर नए गैस कनैक्शन के रेट, जिसमें सिलेंडर की प्रतिभूति, रेगुलेटर प्रतिभूति, गैस पाइप का रेट, सर्विस चार्जेज व कम्पनी से सम्बंधित अन्य खर्चे उल्लेखित किए जाएं। कार्यदिवस पर दूरभाष पर गैस बुकिंग की सुविधा प्रदान की जाए तथा दूरभाष के अलावा सूचना बोर्ड पर गैस बुकिंग के लिए भी एक मोबाइल नम्बर भी दर्शाया जाए और इस कार्य के लिए किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाए। निर्देशों में लिखा गया है कि एजेंसी संचालक प्रतिदिन कम्पनी से आए गैस सिलेंडर व उपभोक्ता को किस क्रमांक नम्बर से किस क्रमांक नम्बर तक गैस उपलब्ध करवाई गई, उसकी सूचना रोजाना दूरभाष व लिखित में विभाग को उपलब्ध करवाई जाए। नए गैस कनैक्शन/रिफिल जारी करते समय उपभोक्ताओं को अन्य खाद्या सामग्री लेने के लिए बाध्य न किया जाए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इन निर्देशों की प्रति डीसी, एसडीएम के अलावा रानियां, डबवाली, कालांवाली के सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों को भी भेजी गई है। एजेंसी संचालकों को इन निर्देशों के पालन में कोताही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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