01 मार्च 2010

चार जिलों में धारा 144 लागू

डबवाली (लहू की लौ) राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला सिरसा, फतेहाबाद, हिसार एवं जींद में अपराधिक प्रक्रिया 1973 के कानून की धारा 144 की शक्तियों के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जिसके अनुसार इन जिलों में कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्तित एकत्रित नहीं हो सकते।

इन जिलों के जिलाधीशों द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिला में कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आगेण्य अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू, लाठी इत्यादि हथियार लेकर नहीं चल सकता।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य पब्लिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और जिला में शांति बनाए रखे।
हिसार के जिलाधीश ओ पी श्योरान ने राज्य में गत सायं हुई तोड़-फोड़ केदृष्टिगत 28 फरवरी 2010 से शान्ति बहाली तक जिला में 15 ड््यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। आदेश के अनुसार जिला में कानून व्यवस्था एवं शांति बहाली के लिए सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय के लिए एक-एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लगाया गया है। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर नजर रखेंगे।
उधर, जिला उपायुक्त फतेहाबाद सी.जी. रजिनिकांथन ने आज जिला प्रशासन और डेरा प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया। उपायुक्त ने डेरा प्रतिनिधयों से जिला में शांति बनाये रखने की अपील की और कहा कि जिला में कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग दें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करें और कार्यालय के चौकीदार या अन्य कर्मचारी को ड्यूटी पर तैनात करें। जिला में शांति व्यवस्था की देखरेख के लिए 11 ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं समन्वय अधिकारी के रूप में पुलिस विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार, जींद में 13 वरिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया हैं।

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