11 नवंबर 2009

बूम फ्लॉवर की ब्रिकी पर रोक

डबवाली (लहू की लौ) हरियाणा के कृषि विभाग ने मैसजऱ् देवी क्रॉप साइंसिज प्राइवेट लिमिटेड, मदुराई को टमाटर फसल पर इस्तेमाल किए जाने वाले 'बूम फ्लॉवरÓ नामक उसके जैव उत्पाद की बिक्री के लिए प्रदान की गई अपनी अनुमति को वापिस लेने का निर्णय लिया है।
विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कम्पनी गैर-कानूनी ढंग से व्यापार करने तथा विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने में संलिप्त पाई गई।
उन्होंने कहा कि मैसजऱ् देवी क्रॉप साइंसिज प्राइवेट लिमिटेड को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दो वर्षों की अवधि के लिए राज्य में केवल टमाटर फसल पर इस्तेमाल किए जाने वाले 'बूम फ्लॉवरÓ नामक इसके उत्पाद की बिक्री की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि बहरहाल, कम्पनी सभी अन्य फसलों के लिए भी उत्पाद बेचते हुए पाई गई है, जिनके लिए कम्पनी द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार से इनकी प्रभावोत्पादकता का परीक्षण नहीं करवाया गया।
प्रवक्ता ने किसानों को सलाह दी है कि वे पत्रकों/पैकेजिंग पर दिए गए निर्देशों/सिफारिशों के अनुसार ही सभी कृषि आदानों, जिनमें जैव उत्पाद और कीटनाशक शामिल हैं, का उपयोग करें। किसानों को कम्पनी द्वारा बेचे जाने वाले कृषि आदानों की प्रत्येक खरीद की रसीदें या नकद मीमो भी लेने चाहिएं ताकि वे उपयुक्त आदान के इस्तेमाल से क्षतिग्रस्त होने वाली अपनी फसलों के मामले में उपभोक्ता फोरम इत्यादि में दावों को भेजने के लिए सबूत के रूप में उन्हें उपयोग में ला सकें।

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