11 नवंबर 2009

कल्पतरू पॉवर प्लांट में 14 लाख का गबन

श्रीगंगानगर (लहू की लौ) निजी क्षेत्र के कल्पतरू पॉवर प्लांट के लिए सरसों का गूना (बायोवेस्ट) की खरीद में 14 लाख से अधिक की राशि का गबन किये जाने का मामला उजागर हुआ है।
प्लांट के सहायक महाप्रबंधक ने इस संबंध में सरसों के गूने के एक प्रचेजिंग सैंटर के सुपरवाईजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जिले में पदमपुर कस्बे के समीप चक 22 बीबी में स्थापित इस प्लांट में सरसों के गूने और बंसछ_ियों से बिजली का उत्पादन किया जाता है। बायोवेस्ट की खरीद के लिए प्लांट में क्षेत्र में कई स्थानों पर प्रचेजिंग सैंटर खुले हुए हैं। इन्हीं में से मंडी 365 हैड के सैंटर सुपरवाईजर राममोहन (45) पुत्र बृजलाल बिश्नोई निवासी चक 14 जीबी पर सहायक महाप्रबंधक गोपालकृष्ण मलिक ने यह धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।
पदमपुर थाने में दर्ज किए गए मुकदमे में बताया है कि 14 अप्रेल से 17 सितंबर 09 तक मंडी 365 हैड के सैंटर पर 19 हजार 209 क्विंटल सरसों का गूना खरीदना सुपरवाईजर ने दर्शाया और इसके बदले तीस लाख 75 हजार रूपये का भुगतान प्राप्त किया। किंतु रिकॉर्ड की जांच-पड़ताल की गई तो वास्तव में 12 हजार 548 क्विंटल सरसों का गूना खरीदना पाया गया। इसमें भी मिलावट की हुई थी।
सैंटर सुपरवाईजर ने क्वालिटी रजिस्टर में कई बार कांट-छांट की। मुकदमे के अनुसार सुपरवाईजर ने अधिक खरीद दिखाकर कंपनी को 14 लाख से अधिक का नुकसान पहुंचाया। क्वालिटी चैकिंग अधिकारी पर भी संदेह व्यक्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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