10 जुलाई 2011

सरकारी कर्मचारी तंबाकू के धुएं में उड़ा रहे हैं कानून

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के एक पत्र से प्रदेश भर के सरकारी महकमों के कर्मचारियों में खलबली
डबवाली (लहू की लौ) धूम्रपान के लिए बनाया गया कानून, सरकार के कर्मचारी खुद तोड़ते हैं। यह हम नहीं कह रहे। बल्कि यह स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा द्वारा राज्य के सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों को जारी एक पत्र कह रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा ने राज्य को धूम्रपान और तंबाकू मुक्त जोन बनाने के लिए कमर कस ली है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकूला ने इस संदर्भ में राज्य के सभी सिविल सर्जन को एक पत्र भेजकर उन्हें निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिला के तहत आने वाले सरकारी विभागों के जिला प्रमुखों को इस संबंधी जागरूक करें। महानिदेशक के निर्देशों पर राज्य के सभी सिविल सर्जन ने पुलिस अधीक्षकों, महाप्रबंधकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्राईमरी शिक्षा अधिकारियों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सा अधिकारियों/प्रभारी, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को निर्देश जारी करके कहा है कि धूम्रपान रोकने के लिए कानून बना हुआ है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि उनके अंतर्गत आने वाले कर्मी खुद ही सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ाकर...धूम्रपान संबंधी बने कानून को तोड़ते हैं।
इसकी पुष्टि करते हुए उप सिविल सर्जन (स्वास्थ्य) सिरसा डॉ. आरूष अरोड़ा ने बताया कि जिला सिरसा में भी सिविल सर्जन सिरसा ने धूम्रपान निषेध संबंधी बने कानून की पालना के लिए सरकारी विभागों के जिला प्रमुखों को पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि उनके कार्यालय में कर्मचारी, अधिकारी, चालक एवं परिचालक, अध्यापक तथा पुलिस कर्मचारी खुद धूम्रपान निषेध कानून तोड़ते हैं। उनसे भविष्य में जुर्माना वसूला जाए या कानूनी कार्रवाई की जाए। उनके अधिनस्थ आने वाली सार्वजनिक संस्थाओं/सरकारी संस्थाओं/स्कूलों में 100 वर्ग मी. के अंदर धूम्रपान एवं तंबाकू मुक्त जोन के अंदर कोई भी  दुकानदार/व्यक्ति तंबाकू एवं धूम्रपान संबंधी सामग्री न बेचता हो। अगर उनके परिसर में धूम्रपान निषेध नियम का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ में यह भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभागों के परिसरों के बाहर और भीतर धूम्रपान निषेध के साईन बोर्ड लगाए जाएं।

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