13 नवंबर 2010

महिला और उसका प्रेमी दोषी करार

सिरसा। शराब में जहरीली वस्तु मिलाकर व गला घोंट कर पुत्र की हत्या करने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मां तथा उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मामले के अनुसार 12 सितम्बर 2009 को गांव चोरमार निवासी दर्शन सिंह के पुत्र सुक्खा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सुक्खा सिंह की दादी सुजान कौर पत्नी शेर सिंह ने अपने पौत्र की हत्या का आरोप उसकी मां व प्रेमी पर लगाया था। पुलिस को दी शिकायत में सुजान कौर ने बताया था कि उक्त तिथि को वह अपनी पुत्री के घर गई हुई थी। इसी दौरान उसे परिजनों ने सूचना दी कि सुक्खा सिंह की मौत हो गई। घर पहुंची और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव सामान्य अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सीय जांच में सुक्खा सिंह की मौत जहरीली वस्तु व गला घोंटने से दर्शाई गई।
सुजान कौर का कहना था कि सुक्खा सिंह की मां मलकीत कौर पत्नी दर्शन सिंह का नौरंग निवासी चरणजीत पुत्र दयाल सिंह के साथ अवैध सम्बंध थे। सुक्खा सिंह को अपनी मां पर संदेह था। सुक्खा सिंह को रास्ते से हटाने के लिए सुक्खा के बड़े भाई जगमीत, मां मलकीत तथा चरणजीत ने उसे शराब में जहरीली वस्तु दे दी। तदोपरांत उसका गला घोंट दिया। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया और चालान न्यायालय में पेश किया।
आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. शिवा शर्मा की अदालत ने  मलकीत कौर व चरणजीत सिंह को हत्या का दोषी करार दिया। साक्ष्यों के अभाव जगमीत सिंह को बरी कर दिया गया।

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