24 नवंबर 2009

नरेगा में धांधली को लेकर सरपंच को कारण बताओ नोटिस

डबवाली (लहू की लौ) उपायुक्त सिरसा ने ग्राम पंचायत सुकेराखेड़ा की सरपंच को एक पत्र भेजकर जांच रिपोर्ट में सरपंच पद का दुरूपयोग करने का प्रथम दृष्टि में दोषी ठहराया है और कारण बताओ नोटिस जारी करके सरपंच से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

जानकार सूत्रों के अनुसार गांव की सरपंच पार्वती देवी को भेजे गये अपने पत्र में उपायुक्त ने कहा है कि नरेगा स्कीम के तहत वर्ष 2008 में पंचायत द्वारा भूमि विकास का कार्य करवाया गया था। जिसमें इस कार्य स्थल पर सुनीता पत्नी पृथ्वी, सुमन पत्नी वेदप्रकाश आया का कार्य करती थीं। लेकिन उसे पैसे कम दिये गये और हस्ताक्षर अधिक रूपयों पर करवाये गये हैं। जांच में रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद पाया गया कि उसने आया को दिये गये 6862 रूपये पर हस्ताक्षर करवाये हैं, जबकि वास्तव में उनको 1400 और 700 रूपये की राशि का भुगतान किया गया है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि गांव के मजदूरों द्वारा कार्य की मांग करने पर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डबवाली के कार्यालय ने 18 सितम्बर को कार्य के लिए 1 लाख 71 हजार 500 रूपये की राशि जारी की थी और इस राशि को जारी करते हुए पंचायत को लिखा गया था कि मजदूरों को शीघ्र-अतिशीघ्र कार्य दिया जाये। लेकिन मजदूरों को कार्य नहीं दिया गया। 29 सितम्बर को मौका पर जाकर निरीक्षण करने पर उस जमीन पर ज्वार की फसल की बिजाई पाई गई। जिसकी सूचना खण्ड कार्यालय को नहीं दी गई थी।
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (1) (बी) के तहत सरपंच को नोटिस भेजकर उपरोक्त जांच रिपोर्ट में सरपंच पद का दुरूपयोग करने का उत्तर 7 दिन के भीतर देने के लिए कहा गया है।

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