13 सितंबर 2009

ठेकेदार को मृतक मजदूर के अभिभावकों को 2 लाख 95 हजार रूपये देने के आदेश

डबवाली (लहू की लौ) डबवाली के बठिण्डा रोड़ पर सीवरेज डालते समय मिट्टी गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो जाने पर अदालत ने सम्बन्धित ठेकेदार को 2 लाख 95 हजार रूपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। जिसमें कोर्ट की फीस भी शामिल है। प्राप्त जानकारी अनुसार 22 फरवरी 2004 को गांव मिड्डूखेड़ा का गोरा नामक लड़का बठिण्डा रोड़ पर जनस्वास्थ्य विभाग डबवाली द्वारा ठेके पर डलवाये जा रहे सीवरेज पाईप के दौरान मिट्टी गिरने से मौत का शिकार हो गया था। उसके पिता लक्खा सिंह तथा उसकी माता सुखपाल कौर ने 19 अप्रैल 2005 में डबवाली की अदालत में एक वाद दायर करके हर्जाना की मांग की थी। वादियों ने इस केस में हरियाणा सरकार, जनस्वास्थ्य विभाग तथा एसडीओ जनस्वास्थ्य विभाग डबवाली और ठेकेदार बजरंग गोयल को पार्टी बनाया था। शनिवार को सिविल जज (वरिष्ठ मण्डल) महावीर सिंह की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सम्बन्धित पक्षों को सुनने के बाद इसके लिए 22 वर्षीय गोरे की मौत के लिए ठेकेदार को जिम्मेवार ठहराते हुए अन्य तीन पार्टियों को इस केस से मुक्त करते हुए ठेकेदार को 2 लाख 95 हजार रूपये बतौर हर्जाना वादियों को अदा करने के आदेश दिये। इस केस में प्रतिवादी 50 हजार रूपये की राशि पहले ही वादी को दे चुका है। अदालत ने अपने इस महत्वपूर्ण निर्णय में निर्धारित मुआवजा में से पहले दी गई 50 हजार रूपये की राशि कम करने और 16 हजार 175 रूपये कोर्ट फीस के रूप में अदालत में जमा करवाने के भी आदेश दिये। इस प्रकार अब ठेकेदार को 2 लाख 28 हजार रूपये मृतक मजदूर के अभिभावकों को देने होंगे।

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