21 नवंबर 2017

टूटा पुलिस का 'नशा, रेड करने पर अवैध अहातों में मिले कॉलेज स्टूडेंट

नेशनल हाईवे पर चिकन सेंटर पर सरेआम चल रहे थे अहाते
डबवाली(लहू की लौ)सोमवार को सिटी पुलिस ने नेशनल हाईवे पर स्थित चिकन सेंटरों में चल रहे अवैध अहातों पर छापा मारा। यहां वर्दी वाले भी जाम छलकाने आते थे। जब अहातों पर कार्रवाई चल रही थी तो लोग तंज कस रहे थे कि शायद पुलिस वालों का 'नशाÓ उतर गया है। पुलिस की छापामार कार्रवाई के दौरान अहातों पर पार्टी कर रहे कॉलेज स्टूडेंट मिले। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया।
गोल चौक पर स्थित किंगरा चिकन सेंटर तथा सोनू चिकन सेंटर संचालकों ने काफी वर्षों से अवैध तरीके से अहाते बना रखे थे। लोगों के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी मौज मनाने आते थे। नॉनवेज के साथ दारु उड़ाने वालों की संख्या बढ़ती गई तो सेंटर संचालकों ने अवैध अहातों का विस्तार कर लिया। हर रोज दिन छिपते ही अहातों के आगे वाहनों की संख्या इतनी होती कि जाम जैसे हालात पैदा हो जाते। लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। सोमवार को शहर थाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने रेड की। किसी के पास अहाता चलाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन भीतर मिला भी कुछ नहीं। सुखदेव सिंह के अनुसार कॉलेज स्टूडेंट इंज्वॉय कर रहे थे। उनके पास कोई बीयर या शराब नहीं थी। बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स मिली। एक बार युवकों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद उन्हें छोड दिया गया। वहीं अवैध अहाता चलाने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है।
यह कर सकती थी पुलिस
एसएचओ के अनुसार सार्वजनिक जगह पर दारु पीना या फिर बिना मंजूरशुदा अहाते में दारु पिलाना अपराध है। अगर उपरोक्त जगह पर शराब मिल जाती तो पुलिस चालान काट सकती थी। हालांकि यह जमानती अपराध की श्रेणी में आता है।

अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की
किंगरा या सोनू चिकन सेंटर ही नहीं शहर में बहुत से ऐसे अहाते हैं, जो बिना मंजूरी के चल रहे हैं। सरेआम शराब, मीट परोसा जा रहा है। कुछ माह पहले पुलिस ने रात के अंधेरे में कार्रवाई की थी। मंजूरशुदा न होने पर पुलिस ने अहातों को बंद करवा दिया था। रात बीतने के बाद सुबह फिर जाम छलकने शुरु हो गए थे। पता नहीं अहाता संचालकों के पास कौन सा ऐसा जादू था, जो कुछ ही घंटों में वे गैर से मंजूरशुदा हो गए।

एक्सपर्ट व्यू : केवल ठेके पर चल सकता अहाता
आबकारी एवं कराधान विभाग के अनुसार शराब ठेके पर ही मंजूरी से आहता चल सकता है। उसकी फीस संबंधित ठेके पर निर्भर होती है। बगैर अनुमती के कहीं भी अहाता नहीं चलाया जा सकता। चिकन सेंटर या अन्य जगहों पर अवैध तरीके से अहाता चलाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। लेकिन पुलिस ही इस पर कार्रवाई कर सकती है। अगर 8-10 बोतल हो तो विभाग 50 से 500 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है।


शहर में चल रहे अहातों की चैकिंग की जाएगी। बिन मंजूरशुदा अहातों को बंद करवाया जाएगा।
-सुखदेव सिंह, प्रभारी, शहर थाना, डबवाली

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