06 फ़रवरी 2011

केंद्रीय मंत्री के पीएसओ को धमकाने के आरोपी संदेह के लाभ में बरी


डबवाली (लहू की लौ) उपमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी महावीर सिंह की अदालत ने 2005 में दर्ज एक केस में एक केन्द्रीय मंत्री के पीएसओ को गांव चौटाला में हथियार दिखाकर धमकाने के दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए हैं।
3 फरवरी 2005 को केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के तत्कालीन पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रंगनाथन और धर्मवीर की शिकायत पर चौटाला पुलिस चौकी ने गांव चौटाला के कुलदीप पुत्र जगदीश, अश्विनी पुत्र अजीत व 4-5 अन्य के खिलाफ एफआईआर नं. 10 के अन्तर्गत धारा 506 आईपीसी तथा 25/54/59 आर्मज एक्ट तथा प्रतिनिधि एक्ट 1961 की धारा 131 के अन्तर्गत केस दर्ज किया था।
शिकातयकर्ता पीएसओ रंगनाथन ने अपनी शिकायत में कहा था कि  3 फरवरी 2005 को 9.45 पर केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा डबवाली विधानसभा का राऊंड ले रही थी और वह और उनका साथी पीएसओ धर्मवीर उनके साथ डयूटी पर थे। राऊंड लेते हुए जब वे गांव चौटाला में हरिजन चौपाल के बूथ नं. 109 पर पहुंची तो दो वाहनों पर सवार होकर  कुलदीप पुत्र जगदीश तथा अश्विनी पुत्र अजीत व 4-5 अन्य वहां आये। जोकि पोलिंग स्टेशन के 10 मीटर के घेरे में थे और उनके पास नाजायज असला था। उन्होंने नाजायज असला उन्हें दिखाया और धमकाया। जिस पर उन्होंने (पीसीओ) ने पीछा किया।  पुलिस ने तफ्तीश के दौरान आरोपियों के खिलाफ कार्य क्षेत्र में बाधा डालने के आरोप में धारा 188 भी जोड़ दी थी। पुलिस ने केस को अदालत में प्रस्तुत कर दिया था।
बुधवार को अदालत ने दोनो पक्षों को सुनने और प्रोशिक्यूशन के सभी 8 गवाहों के ब्यान दर्ज करने के बाद आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।

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