22 मार्च 2010

लोक अदालत में 114 में से निपटाए 77 केस

बनवाला (जसवन्त जाखड़) गांव रिसालियाखेड़ा में स्थित राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीजेएम महावीर सिंह की अदालत में 20 दीवानी, दो चैक बाऊंस, एक रिकवरी, 20 मोटर वाहन व 9 छोटे मुकदमों सहित कुल 53 मुकदमे आए जिनमे से 49 मुकदमे मौके पर निपटाए गए तथा जेएमआइसी अमरजीत सिंह की अदालत में 56 दीवानी, 3 आबकारी अधिनियम, दो मोटर वाहन सहित कुल 61 मुकदमे आए जिनमे से 28 का मौके पर निपटारा किया गया। इस लोक अदालत में 10 हजार 500 रुपए जुर्माने की रिकवरी की गई और 60 इंतकाल मंजूर किए गए। इस अवसर पर एडवोकेट जेएस दंदीवाल, युधिष्टर शर्मा, जसविंद्र सिंह, एसके गर्ग, बीएस यादव, एसके मेहता, जगदीप सिंह, बलजीत सिंह, आइडी मेहता, कमलजीत कंबोज, जीपीएस बराड़, राजेश यादव, महावीर सिंह, अमनदीप विर्क व कानूनगो मनोहर लाल सहित अन्य वकील उपस्थित थे। इस अवसर पर ग्राम सरपंच दलीप सिंह व ग्राम पंचायत सदस्यों सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए और न्यायधीशों व वकीलों का स्वागत किया। मंच का संचालन करते हुए एडवोकेट युधिष्टर शर्मा व बलवंत यादव ने बताया कि ग्रामीण लोक अदालत में समय व धन की बचत होती है और इसमें न किसी की हार व जीत होती है। इस अदालत में निपटाए गए केसों की आगे अपील भी नहीं की जा सकती। लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए उपमंडीलीय मुक्तकालीनी सेवा समिति डबवाली के सदस्य सुरेंद्र गर्ग व जसविंद्र सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अनुसार एक वर्ष में 365 दिन माने जाते हैं जिसमें बेरोजगार लोगों को सौ दिन का रोजगार सरकार की ओर से दिया जाता है। जसविंद्र सिंह ने जजों का स्वागत करते हुए कहा कि कहा कि इस लोक अदालत के ज्यादा से ज्यादा केस निपटाए जाएं ताकि लोगों को बार बार अदालत के चक्कर न लगाने पड़ें।

कोई टिप्पणी नहीं: