14 नवंबर 2009

मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण फैसले

* किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में गन्ने की एक समान कीमतें निर्धारित करने के लिए हरियाणा गन्ना (क्रय एवं सप्लाई विनियमन) नियम, 1993 में संशोधन किया है। अब सरकार गन्ने की एक समान कीमतें नियत कर सकती है। कीमतों का निर्धारण करते समय गन्ना उत्पादन की लागत, वैकल्पिक फसलों से किसानों की आय तथा कृषि वस्तुओं की कीमतों का सामान्य रूझान, गन्ने से बनाई गई चीनी तथा उसके बाईप्रोडक्ट की बिक्री की कीमत, गन्ने से चीनी की प्राप्ति तथा अन्य बातों को ध्यान में रखा जाएगा।
नियमों में यह संशोधन इसलिए किया गया है कि प्राइवेट चीनी मिलों ने उच्च न्यायालय में इन नियमों को चुनौती दी थी कि राज्य सरकार को गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इन नियमों के बनने से मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा।
* हरियाणा मंत्रिमण्डल ने युद्ध जागीर की राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक की है। पुरानी दर वर्ष 2002 से लागू थी।
* श्री प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, रानियां को संग्रहालय एवं सेवा केन्द्र के निर्माण के लिए नगरपालिका की 1210 वर्गगज भूमि 99 वर्ष के पट्टे पर देने को स्वीकृति प्रदान की गई।
* सहकारी परिवहन समितियों के बस मालिकों को यात्री कर पर बकाया ब्याज राशि की अदायगी से छूट दी गई है।

कोई टिप्पणी नहीं: