10 नवंबर 2009

अग्निकांड पीडि़तों को 14 वर्ष के बाद मिला न्याय

डबवाली (लहू की लौ) 23 दिसम्बर 1995 में यहां के राजीव मैरिज पैलेस में घटित अग्निकांड में शहीद होने वाले 442 लोगों के परिवारों और घायल होने वाले करीब 150 पीडि़तों को सोमवार को 14 वर्षों के बाद न्याय मिला। जब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश टीएस ठाकुर और एएस आहलुवालिया पर आधारित खण्डपीठ ने कई दिनों तक चली बहस के बाद जस्टिस टी.पी. गर्ग पर आधारित कमीशन द्वारा दिये गये अवार्ड को संशोधित करते हुए आज इसकी घोषणा की।
यह जानकारी देते हुए डबवाली फायर विक्टम एसोसिएशन के महासचिव विनोद बांसल ने बताया कि पहले से घोषित अवार्ड को संशोधित करके उच्च न्यायालय ने करीब अढ़ाई गुणा बढ़ा दिया है और अपने निर्णय में इस राशि को दो भागों में बांटा है। जिसमें 55 प्रतिशत डीएवी और 45 प्रतिशत सरकार अदा करेगी। सरकारी पक्ष को आगे बांटते हुए 15 प्रतिशत तत्कालीन उपायुक्त बिदलान, 15 प्रतिशत बिजली बोर्ड और 15 प्रतिशत नगरपालिका पर मुआवजा डाला गया है।
बांसल ने बताया कि 0 से 10 वर्ष तक के जो बच्चे शहीद हो गये थे, उन्हें टीपी गर्ग पर आधारित कमीशन ने 2 लाख रूपया देना तय किया था। अब उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर करीब साढ़े 3 लाख कर दिया है। इसी प्रकार 11 से 15 वर्ष के मृतक बच्चों के अभिभावकों को 4 लाख 10 हजार के स्थान पर 5 लाख 25 हजार, 15 से 22 वर्ष के मृतकों के अभिभावकों को 5 लाख के स्थान पर 6 लाख 35 हजार रूपये दिये जाने का फैसला सुनाया गया है। यहीं नहीं बल्कि छह प्रतिशत के हिसाब से सम्बन्धित द्वारा ब्याज भी सम्बन्धित पक्ष को देना होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि जिन घायलों को 2 लाख रूपये मुआवजा देने की बात कही गई थी, उन्हें करीब 5 लाख रूपये मुआवजा अदा करना होगा। सर्वाधिक मुआवजा साढ़े 33 लाख रूपये तय हुआ है। इसी प्रकार होम वाईफ का मुआवजा भी लगभग डबल कर दिया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि अदालत ने सम्बन्धित पक्षों को यह भी आदेश दिये हैं कि चार माह के भीतर पीडि़तों को घोषित मुआवजा राशि छह प्रतिशत ब्याज के साथ अदा की जाये।

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