15 अक्तूबर 2009

हाईकोर्ट में बहस पूर्ण, फैसला सुरक्षित

राजस्थान में शहरी निकायों के चुनाव का मामला
श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर नगर परिषद सहित राजस्थान में 46 शहरी निकायों के आगामी चुनाव में युवाओं-महिलाओं को विसंगतिपूर्ण आरक्षण दिये जाने के विरूद्ध दायर की गई याचिकाओं पर जोधपुर हाईकोर्ट में आज बहस पूर्ण हो गई। इस पर फैसले को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। कल गुरूवार को फैसला सुनाये जाने की प्रबल संभावना है। राज्य सरकार द्वारा इन निकायों के चुनाव में दस प्रतिशत सीटें युवाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करने तथा महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाये जाने के विरूद्ध दो व्यक्तियों ने हाईकोर्ट में याचिकायें दायर की हैं। इनमें कहा गया है कि नये प्रावधानों से कुल आरक्षण प्रतिशत बढ़कर 50 से अधिक हो गया है। जोधपुर हाइकोर्ट में इन याचिकाओं पर कई दिनों से सुनवाई चल रही है, जबकि राज्य सरकार ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कर रखी है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ सहित राज्य के 46 शहरी निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं। हाईकोर्ट में याचिकाओं के विचाराधीन होने के कारण इन निकायों में वार्डों को विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने की लॉटरी निकालने का काम रूका हुआ है। हाईकोर्ट में आरक्षण के संबंध में उत्पन्न विसंगति पर अपना रूख स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकार से आज जवाब तलब किया था। जोधपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस भल्ला और जस्टिस एमएल भंडारी की बैंच ने आज याचिकाओं पर बहस सुनी। लगभग एक घंटा बहस चली, जिसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता कुमावत ने राज्य सरकार की ओर से अनेक तर्क-वितर्क रखे। अदालत ने सरकारी वकील से जानना चाहा कि इन चुनावों में युवाओं को किस आधार पर और कैसे आरक्षण दिया जाएगा। इस सवाल का सरकारी वकील कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाये। उनका जवाब गोल-मोल रहा। महिलाओं के आरक्षण के संबंध में कोई ज्यादा तर्क-वितर्क नहीं हुए। बहस सुनने के पश्चात अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जोधपुर से मिली जानकारी के अनुसार फैसला कल गुरूवार को सुनाये जाने की संभावना है। शुक्रवार 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में दीपावली का अवकाश रहेगा।

कोई टिप्पणी नहीं: