05 सितंबर 2010

किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों के सदस्य नियुक्त करने का निर्णय

चण्डीगढ़ | हरियाणा सरकार ने किशोर न्याय बोर्ड (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2000 के तहत किशोर न्याय  बोर्ड और बाल कल्याण समितियों के सदस्य नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
    महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक श्रीमती सरोज सिवाच ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के लिए आवेदन करने हेतु हरियाणा अधिवासी सामाजिक कार्यकता पुरूष या महिला की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।  सामाजिक कार्यकर्ता के पास सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास या किसी अन्य सामाजिक विज्ञान संकाय मेंं स्नातकोत्तर  की उपाधि हो और वह कम से कम सात वर्षों से बाल कल्याण से सम्बन्धित योजना बनाने, क्रियान्वयन और प्रशासनिक कायों में सक्रिय रूप से संलिप्त होना चाहिए।
    उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समितियों के सदस्यों के लिए आवेदन करने वाले हरियाणा अधिवासी कार्यकर्ता पुरूष या महिला की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बाल कल्याण समितियों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति एक अध्यापक, डाक्टर या सामाजिक कार्यकर्ता, जिसने कम से कम 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा उत्र्तीण की हो, होना चाहिए और वह बच्चों से सम्बन्धित कार्यों में संलिप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम सात वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
    आवेदकों को 20 सितम्बर, 2010 तक सम्बन्धित जिले के समेकित बाल विकास सेवा के प्रोग्राम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र और अनुभव के साथ-साथ अपने आवेदन पत्र व बॉयोडाटा भेजने चाहिए।

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