11 मार्च 2010

पुलिस थाने में ही अभियुक्त ने परिवादी को जड़ा चांटा

संगरिया। मारपीट व जाति सूचक गालियां निकालने का एक प्रकरण बुधवार को अदालत के आदेश पर पंजीबद्ध हुआ। प्रकरण अनुसार वार्ड नं. 3 निवासी पूनमचंद पुत्र अमरलाल मोची ने कस्बे के अमित, दीपक, अनिल पुत्रगण मनीराम नागौरी व मोहित पुत्र हरिराम नागौरी के विरूद्ध मारपीट व जाति सूचक गालियां निकालने का मामला ४५२, ३९२, ३२३-बी, ४२ आईपीसी में एससी-एसटी एक्ट में दर्ज करवाया है। परिवाद के अनुसार पूनमचंद फल-सब्जी का थोक विक्रेता है। उसने अनिल की पत्नी से एक रिहायशी भूखंड खरीदा हुआ है तथा अमित से एक गोदाम किराये पर लिया हुआ है। भूखंड में शर्त के अनुसार बकाया विद्युत बिल राशि आने पर वह अनिल के पास गया तो उसने गोदाम किराए में राशि समायोजित करने की बात कही। ३ मार्च की रात ७.३० बजे जब वह गोदाम में बैठा था तभी विद्युत बिल को लेकर रूष्ट अभियुक्तगण ने उसकेसाथ थप्पड़-मुक्कों से मारपीट की । जाति सूचक गालियां निकालते हुए बिल भरने की एवज में सोने की चैन छीनकर ले गये।

परिवादी ने आरोप लगाया कि आरोपी पुलिस थाना के पड़ौसी हैं। जिसके चलते राजीनामा के बहाने थाने में बुलाकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आरोपी मोहित नागौरी ने थाना परिसर में ही उसे थप्पड़ मारा। पुलिस वालों ने अभियुक्तगण से कुछ लिखवाकर परिवादी व उसके साथ आए दिनेश व रेशम को धमकाया तथा जेल में बंद करने की धमकी देकर हस्ताक्षर करवाकर वापिस भेज दिया। मामले की जंाच वृत्ताधिकारी रामकिशन सोनगरा कर रहे हैं।

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