14 मार्च 2010

अग्निकांड पीडि़तों को उपचार के लिए सुविधा बहाल

डबवाली (लहू की लौ) पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा डबवाली अग्निकांड में झुलसे हुए घायलों को उपचार के लिए पूर्व निर्धारित दस अस्पतालों में उपचार करवाने की सुविधा बहाल करने पर डबवाली अग्निकांड पीडि़त संघ ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।
ज्ञात रहे कि 9 नवंबर 2009 को उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले में घायलों के उपचार के लिए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के अलावा पीजीआई चंडीगढ़ के साथ साथ एम्स में उपचार करवाने की सुविधा प्रदान की थी। जिस पर अग्रिपीडि़त संघ की ओर उनकी अधिवक्ता अंजू अरोड़ा ने पुर्नविचार याचिका दायर कर उपचार के लिए पहले से निर्धारित दस अस्पतालों को सूचीबद्ध किये जाने की गुजारिश की थी। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोगियों की परेशानी को देखते हुए वह सुविधा बहाल कर दी।
संघ के प्रवक्ता विनोद बांसल ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद घायल पहले वाले अस्पतालों से ही अपना उपचार जारी रख सकेंगे।

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