05 फ़रवरी 2010

अपनी मर्जी से शादी करने के लिये सरकार बनायेगी कानून

नई दिल्ली। प्यार करने वालों के लिये एक अच्छी व नयी खबर है। अब उनके प्यार में कोई भी आड़े नहीं आयेगा क्योंकि केन्द्र भारतीय दंड सहिता में कई तरह के सुधार करने की सोची जा रही है व भारतीय साक्ष्य कानून और रजिस्ट्रेशन को भी आसान बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे उन जोडों को आसानी होगी जो अपने परिवार और समुदाय के खिलाफ जाकर जब अंतरजातीय विवाह करते है। तभी उनके खिलाफ कई सारे कानूनी कदम भी उठने लगते है।
पंचायतें उनको मौत की सजा तक दे देती हैं। अटर्नी जनरल की राय के आधार पर ही केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने बताया कि सरकार जाहिर तौर पर ऑनर किलिंग के मामले में कुछ करना चाह रही है। सरकार का मानना है कि इस संदर्भ में एक अलग कानून बनना चाहिए। मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है।
मंत्रालय चाहता है कि किसी विवाह के लिए जरूरी वर्तमान ३० दिनों का समय कम कर दिया जाए या फिर कम से कम कर दिया जाए। हालिया प्रावधान उन दंपतियों के लिए कई समस्याएं पैदा करता है, जो अपने घर या समुदाय के खिलाफ जाते हैं। मंत्रालय का प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में पंचायत के सभी सदस्यों को दोषी ठाहराया जाए, अगर वे दोषी हों।

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