20 सितंबर 2009

ग्रामीणों को दी नरेगा की जानकारी


डबवाली (लहू की लौ) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर गांव मिठड़ी के सरकारी स्कूल में उपमण्डलीय कानूनी सेवा विधिक प्राधिकरण द्वारा नरेगा पर सेमिनार आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता उपमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी महावीर सिंह तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अमरजीत सिंह ने की। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए उपमण्डलीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के प्रधान महावीर सिंह ने कहा कि नरेगा योजना के तहत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जिसमें उसे 148 रूपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। 100 दिन के उसे 14 हजार 800 रूपये दिये जाते हैं। कोई भी जरूरतमंद रोजगार के लिए सरपंच को निवेदन पत्र दे सकता है। अगर वहां उसकी बात नहीं सुनी जाती तो बीडीपीओ के पास, अगर वहां भी बात नहीं सुनी जाती तो लीगल सर्विस अथोरिटी के पास निवेदन कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि नरेगा के तहत नरेगा का सारा रिकॉर्ड सरपंच ने रखना होता है और नरेगा के तहत काम करने वाला मजदूर अपने रिकॉर्ड को कभी भी सरपंच के पास से देखने का अधिकारी है। इस अवसर पर न्यायिक लोक अदालत का भी आयोजन किया गया। जिसमें डबवाली की दोनों अदालतों के कुल 57 केस प्रस्तुत हुए। जिसमें से 19 का मौका पर निपटारा कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 37 इंतकाल भी प्रस्तुत हुए, जिसका मौका पर उपस्थित नायब तहसीलदार हरि ओम बिश्नोई ने निपटारा किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के प्रधान कुलवन्त सिधू, एडवोकेट एस.के. गर्ग, के.एल. पासी, भूपिन्द्र सिंह सूर्या, राजेश यादव, गुरप्रीत सिंह बराड़, सुखबीर सिंह बराड़, जितेन्द्र खैरा, कुलदीप सिंह, ओमप्रकाश गांधी, जितेन्द्र सिंह दंदीवाल, पटवार यूनियन के प्रधान अमीलाल, सरपंच के पति हरदेव सिंह आदि उपस्थित थे। इस मौके पर मंच का संचालन वाई.के. शर्मा ने किया।

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