30 जनवरी 2011

हस्सू में मासिक ग्रामीण लोक अदालत आयोजित


डबवाली (लहू की लौ) गांव हस्सू के राजकीय विद्यालय में उपमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी एवं उपमण्डलीय विधिक सेवा समिति डबवाली के अध्यक्ष महावीर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को न्यायिक लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एसके गर्ग ने बताया कि मुकद्दमा में बिना अदालत के किए गए राजीनामा को तुरंत अदालत में प्रस्तुत करके उस पर अदालत की मोहर लगवाकर उसे पक्का कर लेना चाहिए। उन्होंने बंधुआ मजूदर प्रणाली उन्मूलन नियम 1976 की जानकारी भी दी। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि वे अपने बच्चों को मेडिकल नशे से रोकें और 18 साल से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। दुर्घटना से बचने के लिए ट्रेक्टर के दोनों हैडलाईट और पीछे की रेड लाईट को जरूर लगवाएं। जब भी रात को चलें तो रिफलेक्टर लगाकर ही चलें।
एडवोकेट सुखबीर सिंह बराड़ ने ग्रामीणों को लोक अदालत की जानकारी दी। इस मौके पर वाईके शर्मा ने मंच संचालन किया। इस मौके पर एडवोकेट ओपी गर्ग, इन्द्रपाल बिश्नोई, राजेश यादव, अमरीक सिंह बैनीवाल, रमेश बिश्नोई, अशोक बिश्नोई, अमरजीत सिंह विर्क, गुरदित्त सिंह दुरेजा, महिपाल सिंह और दिनेश बांसल के अतिरिक्त गांव हस्सू के सरपंच नरेन्द्र सिंह, पूर्व सरपंच शिवराज सिंह, पूर्व सरपंच दर्शन सिंह, पूर्व सरपंच दर्शन सिंह, छिन्द्र नम्बरदार, ईश्वर सिंह पंच, विद्यालय के अध्यापक संजीव बिश्नोई, महिपाल यादव तथा प्रशासनिक अधिकारियों में से कानूनगो जोगा सिंह, पटवारी बलविंद्र सिंह भी उपस्थित थे।
मासिक न्यायिक लोक अदालत में कुल 67 केस प्रस्तुत हुए। जिनमें से 32 का मौका पर निपटारा कर दिया गया। 30 इंतकाल पेश हुए सभी का मौका पर निपटारा कर दिया गया।

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