28 जनवरी 2010

भगोड़े डीआईजी टण्डन पर 50 हजार का इनाम

जयपुर। अभी तक पुलिस चोरों को ढूंढने के लिये इनाम का सहारा लेती थी, लेकिन अब पुलिस विभाग को ही बलात्कार के आरोपी डीआईजी को गिरफ्तार करने के लिये ईनाम की घोषणा करनी पड़ी। इस ईनाम के लिये पुलिस मुख्यालय से ५० हजार रुपये का नकद ईनाम देने से सम्बंधी आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है, कि मधुकर टण्डन के खिलाफ वर्ष १९९७ में बांदीकुंई थाने में कांस्टेबल ने पत्नी का अपहरण का उसके साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (क्राइम) कन्हैया लाल ने बताया कि न्यायालय ने टण्डन के खिलाफ स्थायी वारण्ट जारी किया है। एसओजी २००३ में बर्खास्त टण्डन को तलाशने में जुटी है। मुख्यालय से जारी आदेश में कहा गया है, कि टण्डन की सूचना देने पर ५० हजार इनाम मिलेगा और सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।
कई स्तर पर जांच के बाद टण्डन के नहीं मिलने पर पुलिस की ओर से मामले में अदालत में चार्जशीट पेश कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। अब दुबारा इस मामले को लेकर सरकार चेती है। सरकार की ओर से ३० दिसम्बर को जारी हुए आदेश में मधुकर टण्डन व पेरोल पर जेल से बाहर आने के बाद फरार हुए बिती मोहन्ती की तलाश का काम एसओजी को सौंपा गया।

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