10 दिसंबर 2009

साईबर कैफे पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश

पंचकूला। जिला पंचकूला के मजिस्ट्रेट पंकज यादव ने अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला के सभी साईबर कैफे पर कड़ी निगरानी रखने के लिए तुरंत प्रभाव से आदेश जारी किए है, जो आगामी 4 फरवरी 2010 तक लागू रहेगें।
जिला में विभिन्न व्यवसायिक स्थलों और दुकानों पर बडी मात्रा में साईबर कैफे हैं जिन्हें प्रयोग में लाने के लिए लोग बडी संख्या में आते हैं और इन पर नैटवर्क सेवाएं प्राप्त करते हैं जिन में ई-मेल सुविधा भी होती है। उन्होंने कहा कि इन साईबर कैफे पर असामाजिक तत्वों, अपराधियों और आतंकवादियों के आने की सम्भावना बनी रहती है और वे यहां आकर इन संस्थानों के माध्यम से कानून व्यवस्था को बिगाड सकते हैं, जिससे लोगों में भय, आतंक और असुरक्षा का माहौल पैदा होने की सम्भावना है।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों के तहत साईबर कैफे मालिकों को कहा गया है कि वे किसी भी अपरिचित व्यक्ति जिसे वे जानते पहचानते नहीं हैं को अपने संस्थान से सेवाएं उपलब्ध न कराएं। उन्होंने कहा कि साईबर कैफे मालिक को अपने संस्थान में आने वाले हर व्यक्ति की पहचान के लिए रजिस्टर लगाना होगा, जिसमेंं आगंतुक का नाम, पता, टेलीफोन इत्यादि तो लिखेंगें ही साथ-साथ उनके परिचय पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, पासपोर्ट, फोटो क्रेडिट कार्ड इत्यादि की प्रति भी पहचान के लिए रिकार्ड में कम से कम 6 महीने के लिए रखने होंगे। साईबर कैफे पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो साईबर कैफे का मालिक उसके आगमन की सूचना तत्काल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन अथवा पुलिस चौकी में देगा। उन्होंने कहा कि आगंतुक द्वारा प्रयोग में लाए गए विशेष कम्पयूटर पर किए गए काम का रिकार्ड रखना होगा। इन आदेशों का पालन न करने वाले साईबर कैफे मालिकों के विरूद्घ कानूनी कार्यवाही की जाए।

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