बाप ने शरण दी, बेटों ने लूट ली अस्मत
डबवाली (लहू की लौ) बाढ़ पीडि़त दम्पत्ति को आश्रय देने वाले एक व्यक्ति के बेटों ने आश्रय पाने वाले परिवार की महिला की अस्मत लूट ली। पुलिस ने पीडि़त महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करके उनकी तालाश शुरू कर दी है।
बलात्कार की शिकार महिला रजनी (23) के पति परमिन्द्र सिंह (25) पुत्र रीठा सिंह निवासी सिवियां (कोटकपूरा) हाल ढाणी प्रेम सिंह, सिरसा ने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व वह अपनी पत्नी रजनी, साले गोरा तथा भाभी भिन्द्र कौर पत्नी गोरा के साथ गांव सिवियां तह. कोटकपूरा (पंजाब) से सिरसा में रोजगार की तालाश में आया था। सिरसा से कुछ दूरी पर स्थित ढाणी प्रेम सिंह में उसे एक जमींदार के खेत में काम मिल गया। वह दिहाड़ी-मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का पेट पालने लगा।
पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण ढाणी में पानी भर गया। उसका बसा-बसाया आशियाना भी बाढ़ के पानी में बह गया। वह घर से बेघर हो गया। उसके साले का परिवार भी उससे बिछड़ गया। अपना तथा अपने परिवार का पेट पालने की खातिर काम की तालाश में अपनी पत्नी और एक वर्षीय बच्चे के साथ मारा-मारा घूमने लगा। बुधवार शाम को वह डबवाली पहुंचा। उसने उपमण्डल डबवाली के गांव लखुआना जाना था। बस द्वारा वह अपने परिवार सहित गांव शेरगढ़ पहुंचा। यहां से वह पैदल ही लखुआना के लिए चल दिया। शाम के करीब 7.30 बजे मार्ग में उसे गांव शेरगढ़ निवासी पिरथी सिंह मिला।
परमिन्द्र सिंह के अनुसार पिरथी सिंह ने उसके परिवार पर दया दिखाते हुए अपने घर पर रूकने के लिए कहा। गांव में काम दिलाए जाने की गारंटी ली। अनुरोध करने पर वह पिरथी सिंह के घर पर रूक गया। गुरूवार सुबह पिरथी सिंह उसे अपने साथ काम पर ले गया। दोपहर बाद करीब डेढ़ बजे उसकी पत्नी रजनी उसके पास आई और उसे आप-बीती बताई। उसने इस मामले को थाना शहर डबवाली पुलिस के समक्ष रखा।
मामले की जांच कर रहे थाना शहर पुलिस के प्रभारी एसआई विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए ब्यान में परमिन्द्र सिंह की पत्नी रजनी ने कहा है कि उसको घर में अपने एक वर्षीय बच्चे के साथ अकेला पाकर पिरथी सिंह के बेटे हरदीप सिंह ने उससे मुंह काला किया और सोनू ने अपने भाई का इस काम में साथ दिया। उसने आरोपियों के चंगुल से छूटकर इसकी जानकारी अपने पति को दी। वह ग्रामीणों के सहयोग से उसे न्याय के लिए थाना ले आया। रजनी के ब्यान पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376/120-बी आईपीसी के तहत केस दर्ज करके उनकी तालाश शुरू कर दी है।
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