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युवा दिलों की धड़कन, जन जागृति का दर्पण, निष्पक्ष एवं निर्भिक समाचार पत्र

16 मार्च 2026

पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर दाह संस्कार के लिए श्रम विभाग द्वारा दी जाती है 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

सिरसा, 16 मार्च।

प्रदेश में श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हरियाणा श्रम विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके दाह संस्कार के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत मृतक श्रमिक के नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि परिवार को कठिन समय में आर्थिक सहयोग मिल सके।
कई बार श्रमिक परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में श्रमिक के अंतिम संस्कार के लिए भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा यह योजना शुरू की गई है, जिससे श्रमिक परिवारों को तत्काल राहत मिल सके। श्रमिक की मृत्यु होने के बाद उसका नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी विभाग में आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होते हैं, जिनके आधार पर सहायता राशि जारी की जाती है।
आवेदक के नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी को विभाग द्वारा निर्धारित क्लेम फॉर्म-17 में आवेदन करना भी अनिवार्य है। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र परिवार को 15 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

म्हारी योजना कॉलम के लिए

16 March 2026





 

मत्स्य पालन में क्षति का डर दूर करेगी पीएम-एमकेएसएस योजना

जलकृषि को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की पहल, पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत होगा जलकृषि बीमा

सिरसा, 15 मार्च।
मत्स्य पालन और जलकृषि से जुड़े किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के अंतर्गत जलकृषि बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जलकृषि से जुड़े किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों और अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान से बचाना तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके माध्यम से मछली पालन करने वाले किसानों को बीमा सुरक्षा देकर उनके व्यवसाय को अधिक सुरक्षित और लाभदायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस योजना के तहत जलकृषि बीमा करवाने पर किसानों को एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम एक लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। बीमा प्रीमियम पर सरकार की ओर से लगभग 40 प्रतिशत तक की सहायता दी जाती है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन का प्रावधान रखा गया है। इससे छोटे और मध्यम स्तर के मत्स्य पालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

योजना के अंतर्गत जलीय कृषि फार्म के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें जल फार्म के लिए बीमा प्रीमियम का लाभ किसानों को दिया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर बीमा कवर की सीमा 25 हजार रुपये तक निर्धारित की गई है। अधिकतम चार हेक्टेयर क्षेत्र तक किसानों को एक लाख रुपये तक का प्रोत्साहन मिल सकता है। यदि किसी किसान का फार्म एक हेक्टेयर से कम है, तो उसे प्रो-राटा आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा योजना में गहन जलीय कृषि फार्म को भी शामिल किया गया है। इसके तहत केज कल्चर, आरएएस, बायो-फ्लॉक और रेसवे जैसी आधुनिक तकनीकों से मत्स्य पालन करने वाले किसानों को बीमा का लाभ दिया जाता है। इन इकाइयों के लिए भी बीमा प्रीमियम पर 40 प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध है और पात्र इकाइयों के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक प्रोत्साहन दिया जाता है। योजना के तहत पात्र इकाई का अधिकतम आकार लगभग 1800 घन मीटर तक निर्धारित किया गया है।

बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस कवर के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, दुर्घटनाओं और अन्य अनिश्चित घटनाओं से होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है। इसके साथ-साथ बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त जोखिमों को भी कवर किया जा सकता है, जिससे मत्स्य पालकों को व्यापक सुरक्षा मिलती है। योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं।

जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि सरकार की यह पहल मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे जलकृषि से जुड़े किसानों को जोखिम कम करने में मदद मिलेगी और वे आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-425-1660 पर संपर्क कर सकते हैं या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।