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Lahoo Ki Lau
17 जून 2026
16 जून 2026
मत्स्य पालन : ई-प्लेटफॉर्म से और बेहतर होगी मार्केटिंग, सरकार भी दे रही सब्सिडी
सिरसा, 16 जून।
मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा "मछली और मत्स्य उत्पादों के ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफॉर्म हेतु सब्सिडी योजना" संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली पालकों, उद्यमियों और मत्स्य उत्पादों से जुड़े व्यवसायियों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध करवाना है, ताकि वे अपने उत्पादों की बिक्री व्यापक स्तर पर कर सकें और बेहतर आय अर्जित कर सकें।योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है जो मछली और मत्स्य उत्पादों की खरीद-बिक्री के लिए डिजिटल एवं ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म विकसित करना चाहते हैं। सरकार द्वारा परियोजना की लागत के आधार पर उचित सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे आधुनिक विपणन व्यवस्था को बढ़ावा मिल सके और मत्स्य क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित हों।
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना अनिवार्य है। साथ ही लाभार्थी को यह वचनबद्धता पत्र देना होगा कि ई-प्लेटफॉर्म से जुड़ी सभी परिसंपत्तियों का संचालन, रखरखाव और निगरानी अनुदान प्राप्त करने के बाद कम से कम पांच वर्षों तक सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना प्रस्तावों पर विचार डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) अथवा एससीपी मॉडल के आधार पर किया जाएगा तथा परियोजना का आकार एवं व्यवहार्यता विभाग द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर तय की जाएगी।
जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों की बिक्री होने से बिचौलियों की भूमिका कम होगी और उत्पादकों को सीधे खरीदारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल मछली पालकों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।
उन्होंने बताया कि योजना के लिए आवेदन करते समय लाभार्थियों को पहचान प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड अथवा अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), विभाग और लाभार्थी के बीच अनुबंध पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), बैंक खाते एवं पैन कार्ड का विवरण सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। सभी दस्तावेज विधिवत एवं पूर्ण होने पर ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के विस्तार से मछली पालन व्यवसाय को नई पहचान मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। योजना का लाभ उठाकर लाभार्थी आधुनिक विपणन तंत्र से जुड़ सकते हैं और अपने व्यवसाय को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकते हैं।
म्हारी योजना कॉलम के लिए
15 जून 2026
सरकार 30 टन क्षमता के आइस प्लांट स्थापना पर दे रही अनुदान, मछलियों के सुरक्षित भंडारण को मिलेगा बढ़ावा
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आइस प्लांट स्थापना पर दिया जाता है आकर्षक अनुदान
सिरसा, 15 जून। मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से सशक्त बनाने और मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आइस प्लांट एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 30 टन क्षमता के आइस प्लांट अथवा कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने वाले पात्र लाभार्थियों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह योजना मछलियों के सुरक्षित भंडारण, गुणवत्ता संरक्षण तथा विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
योजना के तहत लाभार्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आइस प्लांट अथवा कोल्ड स्टोरेज के संचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी वह स्वयं वहन करेगा। साथ ही इकाई को नियमित रूप से चालू रखना भी अनिवार्य होगा। लाभार्थी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय सहायता से स्थापित इकाई में उत्पादित बर्फ मछुआरों और मत्स्य किसानों को उचित एवं रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाए, जिससे उन्हें सीधे तौर पर लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली इस इकाई के लिए सरकार द्वारा आकर्षक अनुदान का प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं महिला लाभार्थियों को 60 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना के अनुसार 30 टन क्षमता वाले आइस प्लांट/स्टोरेज की इकाई लागत लगभग 120 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना आवश्यक है। इसके अलावा लाभार्थी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अथवा स्व-निहित प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। यदि परियोजना पट्टे की भूमि पर स्थापित की जानी है तो पट्टे की अवधि कम से कम 10 वर्ष होना अनिवार्य है। भूमि संबंधी सभी रिकॉर्ड, स्वामित्व अथवा वैध पट्टा दस्तावेज भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बैंक खाते का विवरण, पैन कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, जीएसटी संबंधित दस्तावेज, परियोजना स्थल के फोटो तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करवाने होंगे। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक स्वीकृति और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना से मत्स्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास होगा और मछलियों के संरक्षण एवं विपणन में सुधार आएगा। इससे मत्स्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा तथा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
म्हारी योजना कॉलम के लिए
14 जून 2026
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाः पिंजरा मत्स्य पालन के लिए तीन लाख की लागत पर 60 प्रतिशत तक मिलेगी सब्सिडी
-एक मत्स्य पालक 5 जबकि सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त दायित्व समूह अधिकतम 20 पिंजरों तक होंगे वित्तीय सहायता के पात्र
सिरसा, 14 जून।मत्स्य पालन विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जलाशयों में पिंजरा मत्स्य पालन (केज कल्चर) को बढ़ावा देने के लिए किसानों और मत्स्य पालकों को अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत जलाशयों में पिंजरे स्थापित कर मछली पालन करने वाले लाभार्थियों को इकाई लागत पर अनुदान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं महिला लाभार्थियों के लिए यह अनुदान 60 प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है। प्रति यूनिट पिंजरा स्थापना की इकाई लागत 3 लाख रुपये तय की गई है।
यह है अनिवार्य शर्त
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा राज्य सरकार और संबंधित सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी। जलाशयों में पिंजरे स्थापित करने के लिए निर्धारित क्षेत्र में लगभग 8 मीटर गहराई और पूरे वर्ष पर्याप्त पानी उपलब्ध होना चाहिए। विदेशी मछली प्रजातियों के पालन के लिए भी सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक रहेगा। व्यक्तिगत किसान अधिकतम 5 पिंजरों तक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि न्यूनतम 10 सदस्यों वाली सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त दायित्व समूह अधिकतम 20 पिंजरों तक वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।
परियोजना रिपोर्ट भी होगी सब्मिट
जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि योजना के लिए आवेदन करते समय लाभार्थियों को पहचान संबंधी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), विभाग के साथ अनुबंध पत्र, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बिल एवं रसीदें, पिंजरों के साथ फोटो, बैंक खाता एवं पैन कार्ड विवरण सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि यह योजना जलाशयों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। योजना के माध्यम से मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होने से प्रदेश के मत्स्य क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति में औऱ सुधार आएगा।
म्हारी योजना कॉलम के लिए
13 जून 2026
मत्स्य पालकों को एसी वाहन खरीदने के लिए सरकार दे रही 15 लाख रुपये की सब्सिडी
सिरसा, 13 जून।
मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रेफ्रिजरेटेड/ इंसुलेटेड वाहन खरीद योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य मछली परिवहन सुविधाओं को मजबूत बनाना तथा मछलियों को सुरक्षित और ताजा अवस्था में बाजार तक पहुंचाना है। योजना के तहत लाभार्थियों को रेफ्रिजरेटेड वाहन खरीदने पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
योजना के अनुसार लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मछली परिवहन सुविधाओं को चालू स्थिति में बनाए रखा जाए। विभाग की ओर से केवल एक ही नए रेफ्रिजरेटेड वाहन की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा नए रेफ्रिजरेटेड वाहनों की लागत के लिए केंद्रीय सहायता केवल मत्स्य गतिविधि के तहत प्राप्त की जाएगी। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मछली परिवहन सुविधाओं की खरीद, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी।
25 लाख रुपये प्रति यूनिट इकाई लागत निर्धारित
इस योजना के तहत रेफ्रिजरेटेड वाहन पर इकाई लागत 25 लाख रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को इकाई लागत पर 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं महिला लाभार्थियों को इकाई लागत पर 60 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलेगा। योजना केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत संचालित की जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को जाति प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अथवा कक्षा दसवीं का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके अतिरिक्त लाभार्थी एवं विभाग के बीच अनुबंध पत्र, प्रार्थी का मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बिल/रसीद/वाउचर, वाहन के साथ लाभार्थी की फोटो, बैंक खाते और पैन कार्ड का विवरण भी जमा करना होगा।
जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पीएमएमएसवाई के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्व-निहित प्रस्ताव अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस योजना से हरियाणा में मछली परिवहन सुविधाएं मजबूत होंगी और मत्स्य पालकों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
म्हारी योजना कॉलम के लिए
मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रेफ्रिजरेटेड/ इंसुलेटेड वाहन खरीद योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य मछली परिवहन सुविधाओं को मजबूत बनाना तथा मछलियों को सुरक्षित और ताजा अवस्था में बाजार तक पहुंचाना है। योजना के तहत लाभार्थियों को रेफ्रिजरेटेड वाहन खरीदने पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
योजना के अनुसार लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मछली परिवहन सुविधाओं को चालू स्थिति में बनाए रखा जाए। विभाग की ओर से केवल एक ही नए रेफ्रिजरेटेड वाहन की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा नए रेफ्रिजरेटेड वाहनों की लागत के लिए केंद्रीय सहायता केवल मत्स्य गतिविधि के तहत प्राप्त की जाएगी। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मछली परिवहन सुविधाओं की खरीद, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी।
25 लाख रुपये प्रति यूनिट इकाई लागत निर्धारित
इस योजना के तहत रेफ्रिजरेटेड वाहन पर इकाई लागत 25 लाख रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को इकाई लागत पर 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं महिला लाभार्थियों को इकाई लागत पर 60 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलेगा। योजना केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत संचालित की जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को जाति प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अथवा कक्षा दसवीं का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके अतिरिक्त लाभार्थी एवं विभाग के बीच अनुबंध पत्र, प्रार्थी का मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बिल/रसीद/वाउचर, वाहन के साथ लाभार्थी की फोटो, बैंक खाते और पैन कार्ड का विवरण भी जमा करना होगा।
जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पीएमएमएसवाई के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्व-निहित प्रस्ताव अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस योजना से हरियाणा में मछली परिवहन सुविधाएं मजबूत होंगी और मत्स्य पालकों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
म्हारी योजना कॉलम के लिए
12 जून 2026
11 जून 2026
10 जून 2026
दिव्यांग पूर्व सैनिकों को गतिशीलता उपकरण खरीदने के लिए मिलेगी एक लाख रुपये तक की सहायता
- 100 प्रतिशत अग्रिम दी जाएगी वित्तीय सहायता, उपकरण खरीदने के बाद 60 दिनों के भीतर खरीद संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य
सिरसा, 09 जून।सरकार द्वारा दिव्यांग पूर्व सैनिकों को गतिशीलता उपकरण (मोबिलिटी इक्विपमेंट) खरीदने के लिए एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य ऐसे पूर्व सैनिकों की सहायता करना है, जो सेवा के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति के बाद बीमारी, दुर्घटना या अन्य कारणों से 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का शिकार हैं। योजना के अनुसार पात्र पूर्व सैनिकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप गतिशीलता उपकरण खरीदने के लिए 100 प्रतिशत अग्रिम वित्तीय सहायता दी जाएगी। सहायता राशि सीधे लाभार्थी को प्रदान की जाएगी और उपकरण खरीदने के बाद 60 दिनों के भीतर खरीद संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। योजना के तहत स्वीकृत अधिकतम सहायता राशि एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, किसी लाभार्थी द्वारा एक बार सहायता प्राप्त करने के बाद अगले 10 वर्षों तक उसी योजना के अंतर्गत दोबारा आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
ऑनलाइन रहेगी आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ केवल उन पूर्व सैनिकों को मिलेगा जो जेसीओ अथवा उससे निम्न रैंक से सेवानिवृत्त हुए हों और जिनकी दिव्यांगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो। साथ ही उनका आवेदन जिला सैनिक बोर्ड तथा राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा अनुशंसित होना चाहिए। आवेदक को गतिशीलता उपकरण का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए तथा जहां आवश्यक हो, उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा लाभार्थी का सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। पात्र पूर्व सैनिकों को केएसबी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन जमा होने के बाद सिस्टम द्वारा एक यूनिक आवेदन संख्या जारी की जाएगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना होगा।
ये दस्तावेज जरूरी
सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के वेलफेयर ऑर्गेनाइजर महेंद्र सिंह ने बताया कि आवेदन के साथ पीपीओ, सेवा विवरण पुस्तिका या डिस्चार्ज बुक, ईएसएम पहचान पत्र, दिव्यांगता से संबंधित दस्तावेज, सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, गतिशीलता उपकरण के लिए अधिकृत विक्रेता का वित्तीय अनुमान, वैध ड्राइविंग लाइसेंस (जहां लागू हो), बैंक खाते का विवरण तथा आधार कार्ड की प्रति अपलोड करनी होगी। यदि आवेदक वीरता पुरस्कार प्राप्त पूर्व सैनिक हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र और अधिसूचना की प्रति भी संलग्न करनी होगी। केएसबी सचिवालय द्वारा आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र आवेदकों के मामलों को स्वीकृति के लिए आगे भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के उपरांत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय सहायता जारी की जाएगी।
म्हारी योजना कॉलम के लिए
09 जून 2026
08 जून 2026
एससी वर्ग के मत्स्य पालकों को स्वरोजगार में विस्तार के लिए दिया जा रहा 90 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान
-मछली जाल की खरीद पर भी 60 प्रतिशत तक सब्सिडी
सिरसा, 07 जून।
हरियाणा सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मत्स्य पालन परियोजना की लागत पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अथवा 90 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। अधिकतम चार हेक्टेयर क्षेत्र तक यह सहायता उपलब्ध होगी। यह योजना स्वयं की भूमि, पंचायत तालाब अथवा सरकारी जलाशयों पर किए जाने वाले मत्स्य पालन पर लागू होगी।
*यह है पात्रता की शर्तें*
योजना के अनुसार लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी तथा अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना अनिवार्य है। मत्स्य तालाब का पट्टा कम से कम पांच वर्ष की अवधि का होना चाहिए तथा लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक किसी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए। एक लाभार्थी तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस मद के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को मत्स्य किसान एवं विभाग के बीच अनुबंध पत्र, पंचायत तालाब होने की स्थिति में पंचायत और मत्स्य किसान के बीच अनुबंध पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, भूमि अथवा पट्टा संबंधी दस्तावेज, मत्स्य बीज खरीद की रसीद या वाउचर तथा साइट एवं तालाब से संबंधित फोटो शामिल हैं।
*मछली जाल की खरीद पर मिलेगी भी मिलेगी 60 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता*
अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े परिवारों को वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट फैमिलीज अंडर फिशरीज सेक्टर योजना के तहत मछली पकड़ने के जाल की खरीद पर भी विशेष अनुदान प्रदान कर रहा है। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को मछली जाल खरीदने पर 60 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत अन्य दस्तावेज के साथ लाभार्थी को मछली जाल खरीदने का जीएसटी भुगतान बिल प्रस्तुत करना होगा। योजना के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस मद में अनुदान प्राप्त कर सकता है। योजना के अंतर्गत 40 हजार रुपये तक की लागत वाले मछली जाल की खरीद पर 60 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार प्रति लाभार्थी अधिकतम 24 हजार रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।
जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के मत्स्य पालकों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता से मत्स्य पालकों को उत्पादन लागत कम करने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने पात्र लाभार्थियों से अपील की कि वे योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी मत्स्य विभाग कार्यालय अथवा अंत्योदय सरल केंद्र से संपर्क करें।
म्हारी योजना कालम के लिए
07 जून 2026
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