सिरसा, 20 फरवरी।
हरियाणा में महिला श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पंजीकृत महिला कामगारों को प्रतिवर्ष 5100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को आवश्यक घरेलू और व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं खरीदने के लिए वित्तीय सहयोग देना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें।योजना के अनुसार यह 5100 रुपये की वार्षिक राशि साड़ी या सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, रसोई में उपयोग होने वाले बर्तन, गद्दा/मैट्रेस तथा नैपकिन जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए दी जाएगी। इन वस्तुओं का सीधा संबंध महिला श्रमिकों के दैनिक जीवन, स्वास्थ्य और सुविधा से है, इसलिए यह सहायता उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह आर्थिक सहयोग महिला कामगारों के घरेलू बजट को संतुलित करने में भी मददगार साबित होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें
पात्र महिला श्रमिकों को क्लेम विशेष प्रपत्र-॥ में आवेदन करना अनिवार्य होगा। साथ ही खरीदी गई वस्तुओं के लिए तिथि सहित प्रमाण या वचन प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा। योजना की राशि का भुगतान सदस्यता के नवीनीकरण के समय किया जाएगा, इसलिए श्रमिकों को अपनी सदस्यता सक्रिय और नवीनीकृत रखना अनिवार्य होगा।
इस योजना का लाभ केवल श्रम विभाग में पंजीकृत और सक्रिय सदस्यता वाली महिला श्रमिकों को ही मिलेगा। सरकार की यह पहल महिला श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, बल्कि उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
म्हारी योजना कॉलम के लिए



















































