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13 जून 2026

मत्स्य पालकों को एसी वाहन खरीदने के लिए सरकार दे रही 15 लाख रुपये की सब्सिडी


सिरसा, 13 जून।
मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रेफ्रिजरेटेड/ इंसुलेटेड वाहन खरीद योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य मछली परिवहन सुविधाओं को मजबूत बनाना तथा मछलियों को सुरक्षित और ताजा अवस्था में बाजार तक पहुंचाना है। योजना के तहत लाभार्थियों को रेफ्रिजरेटेड वाहन खरीदने पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
योजना के अनुसार लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मछली परिवहन सुविधाओं को चालू स्थिति में बनाए रखा जाए। विभाग की ओर से केवल एक ही नए रेफ्रिजरेटेड वाहन की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा नए रेफ्रिजरेटेड वाहनों की लागत के लिए केंद्रीय सहायता केवल मत्स्य गतिविधि के तहत प्राप्त की जाएगी। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मछली परिवहन सुविधाओं की खरीद, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी।
25 लाख रुपये प्रति यूनिट इकाई लागत निर्धारित
इस योजना के तहत रेफ्रिजरेटेड वाहन पर इकाई लागत 25 लाख रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को इकाई लागत पर 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति एवं महिला लाभार्थियों को इकाई लागत पर 60 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलेगा। योजना केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत संचालित की जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को जाति प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अथवा कक्षा दसवीं का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके अतिरिक्त लाभार्थी एवं विभाग के बीच अनुबंध पत्र, प्रार्थी का मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बिल/रसीद/वाउचर, वाहन के साथ लाभार्थी की फोटो, बैंक खाते और पैन कार्ड का विवरण भी जमा करना होगा।
जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पीएमएमएसवाई के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्व-निहित प्रस्ताव अथवा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस योजना से हरियाणा में मछली परिवहन सुविधाएं मजबूत होंगी और मत्स्य पालकों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

म्हारी योजना कॉलम के लिए

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